Google Image | प्रयागराज जनपद में कोरोना कर्फ्यू हटाया गया
प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कम हो रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने रविवार को 1 जून से 55 जिलों से कोरोना कर्फ्यू को हटाने का निर्णय किया। अब इसमें प्रयागराज सहित पांच और जिलों को जोड़ा गया हैं। इनमें 31 मई को एक्टिव केस 600 से कम हो गये हैं। डीएम प्रयागराज भानु चन्द्र गोस्वामी ने प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर 1 जून की सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का निर्देश दिए हैं। शनिवार व रविवार कोरोना कर्फ्यू साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।
31 मई 2021 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 554 है। जो शासन के शासनादेश में दिए 600 की संख्या से कम है। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के जारी शासनादेशों के दृष्टिगत संपूर्ण जनपद प्रयागराज में धारा 144 के अंतर्गत निम्न निषेध जारी किया। जो कि 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगा।
जनपद में बाजार और दुकान सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक होगी। शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी में जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन एवं फागिंग का अभियान चलाया जाए। दुकानों पर दुकानदार व स्टॉप मास्क को अनिवार्य रूप से पहनें और यह खरीददारों के लिए भी लागू होंगी। सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता के साथ दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। सब्जी मंडी पहले की भांति खुली रहेंगी परन्तु घनी आबादी में चल रही मंडियों को खुले स्थानों पर संचालित कराई जाए।
जनपद में इन छूटों के साथ दफ्तर और अन्य संस्थान खुलेंगे, कुछ पाबंदियां भी होंगी
जनपद में कोरोना वायरस से जुड़े फ्रंटलाइन बर्कर की सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो शेष 50 प्रतिशत कर्मी जो रहेंगे उनको आवश्यकतानुसार बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी।
निजी कंपनियों के कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेगी।
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति रहेगी।
रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी मास्क की अनिवार्यता तथा सेनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ थर्मल स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी कराई जाएगी। जिससे संदिग्ध व लक्षण युक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा सके।
स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोले जायेंगे।
बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं कार्यालय खुलेंगे एवं क्रियाशील रहेंगे ग्राहकों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन के साथ सेवा प्रदान की जाएगी। बैंक, वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आईडी के आधार पर रोका नहीं जाएगा।
रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढ़ाबे तथा ठेले खोमचे वालों को खोलने की अनुमति कोविड प्रोटोकोल के साथ होगी।
ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी। जिससे कंपनी द्वारा माल अथवा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु का प्रवेश वर्जित रहेगा।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें निर्धारित क्षमता पर चलाई जाएंगी स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। चालक, परिचालक सहित यात्रियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि कार्य से संबंधित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।
वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।
राजस्व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा मास्क की अनिवार्यता व सैनिटाइजर व्यवस्था का अनुपालन करते हुए खोले जाएंगे।
बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर भी खुले रहेंगे।
कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।
जनपद में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगे।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति कुछ शर्तों (प्रतिबंधों) के अनुसार होगी। बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
अंतिम संस्कार में कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
जनपद में कोरोना की रोकथाम हेतु पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाएगा।
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम भीड़-भाड़ से बचाव एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने के उद्देश्य से स्थिति की गंभीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। उपरोक्त आदेश जनपद प्रयागराज के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 31मई 2021 से दिनांक 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगा। उपरोक्त आदेश अथवा आदेश के किसी उपखंड का उल्लंघन आपदा अधिनियम 2005 का उल्लंघन माना जायेगा।