सहसों विकास खंड के पुनर्गठन मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, हजारों ग्रामीणों को मिलेगा फायदा

प्रयागराजः सहसों विकास खंड के पुनर्गठन मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, हजारों ग्रामीणों को मिलेगा फायदा

सहसों विकास खंड के पुनर्गठन मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, हजारों ग्रामीणों को मिलेगा फायदा

Google Image | प्रतीकात्मक तस्वीर

शासन स्तर पर रुका नवसृजित सहसों विकास खंड के पुनर्गठन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि बहरिया विकास खंड के नजदीकी ग्राम पंचायतों को अलग नहीं किया जाएगा। इससे लोगों में उम्मीद की किरण जगी है। हाईकोर्ट ने आयुक्त ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश को तीन महीने के अंदर जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा भेजे गए सहसों ब्लॉक के पुनर्गठन को निस्तारित करने को कहा है। कोर्ट के इस आदेश से बहरिया के लोगों और जनप्रतिनिधियों में भी खुशी की लहर है।

2 जनवरी, 2018 को सहसों विकास खंड के गठन के लिए अधिसूचना जारी हुई थी। इसमें फूलपुर विकास खंड की 24 ग्राम पंचायतों, बहादुरपुर की 02 ग्राम पंचायत और बहरिया की 19 ग्राम पंचायतों को काटकर सहसों विकास खंड में शामिल किया गया था। इन्हीं 45 ग्राम पंचायतों को सहसों ब्लॉक में मिलाया गया था। लेकिन प्रशासन का लोगों ने यह कहकर विरोध किया कि भौगोलिक दूरी को दरकिनार करते हुए मनमानी की गई है। बहरिया क्षेत्र पंचायत सदस्य मुनीषा नंद मिश्र की अगुवाई में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की थी कि बहरिया ब्लॉक मुख्यालय के नजदीक ग्राम पंचायतों को बहरिया से अलग न किया जाये। बल्कि सहसों से नजदीक ग्राम पंचायतों को सहसों में जोड़ा जाये। 

जिलाधिकारी प्रयागराज ने किये गए परसीमन की जांच करवाई, तो इसमें घोर अनियमितता पाई गई। पता चला कि सहसों विकास खंड में सहसों से नजदीक की ग्राम पंचायतों को उसमें नहीं जोड़ा गया है। हद तो तब हो गई जबकि सहसों विकास खंड में सहसों ग्राम पंचायत को ही शामिल नहीं किया गया था। डीएम प्रयागराज ने 21 नवंबर को सहसों ब्लॉक का पुनर्गठन करके शासन को संशोधित सूची भेजी गई। लेकिन शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं होने पर लोगों में आक्रोश है। क्षेत्र पंचायत सदस्य तुलापुर निवासी मुनीशानंद मिश्र की अगुवाई में जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। 

इसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्राम विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश को तीन महीने के अंदर सहसों विकास खंड पुनर्गठन के मामले को निस्तारित करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की प्रति शीघ्र ही ग्राम विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्राप्त करवा दी जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश से बहरिया ब्लॉक के समीप रह रहे लोगों और जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर है।

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