मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौत की धमकी देने वाले आप विधायक सोमनाथ भारती जेल से रिहा, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

सुल्तानपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौत की धमकी देने वाले आप विधायक सोमनाथ भारती जेल से रिहा, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौत की धमकी देने वाले आप विधायक सोमनाथ भारती जेल से रिहा, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

Social Media | विधायक सोमनाथ भारती मंगलवार को जेल से रिहा हो गए

आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सोमनाथ भारती मंगलवार को जेल से रिहा हो गए हैं। उनकी जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि आप नेता की रिहाई का आदेश सुलतानपुर की अमहट जेल प्रशासन के पास सोमवार की देर शाम पहुंचा था। इसलिए सोमनाथ भारती को मंगलवार को रिहा किया गया। सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के अस्पतालों के बारे में विवादास्पद बयान दिया था। इसके बाद उन पर दो अलग-अलग जगहों पर मामला दर्ज किया गया था।
जेल से बाहर आने के बाद आप विधायक ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात आपातकाल जैसे हो गये हैं। सरकार चाहे जिंदगी भर कैद में रखे, हम डरने वाले नहीं है। योगी आदित्यनाथ संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार कर आलोचकों का मुंह बंद करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आम आमदी पार्टी यूपी के अस्पताल और स्कूलों की बदहाली की विफलता को जनता तक पहुंचाती रहेगी। सोमनाथ भारती ने अपनी विवादित टिप्पणियों पर सफाई दी। आप नेता ने कहा कि उनकी बात को आंशिक या तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया। 

उन पर रायबरेली में हिंदू युवा वाहिनी के एक पदाधिकारी ने स्याही फेंक दी थी। इससे नाराज सोमनाथ भारती ने कहा कि वह इस मुद्दे को उच्चतम न्यायालय तक लेकर जाएंगे। उनके संवैधानिक अधिकार का हनन किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में उनपर स्याही फेंकी गई। वह इसे आजीवन नहीं भूलेंगे। साथ ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। बताते चलें कि आप विधायक सोमनाथ भारती जनवरी के पहले सप्ताह से उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। इसी सिलसिले में वह सुलतानपुर, अमेठी औऱ रायबरेली में कई जगहों पर पहुंचे। उन्होंने जिले के कई स्कूलों और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। 

इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक बयानबाजी की। 10 जनवरी को अमेठी के जगदीशपुर थाने में पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आप विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अगले ही दिन उन्हें रायबरेली से गिरफ्तार कर लिया गया।  इसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें सुल्तानपुर की अमहट जेल में रखा गया था। उन पर दर्ज सभी मामलों में जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद रिहाई का आदेश सोमवार की देर शाम जेल प्रशासन के पास पहुंचा, जिस पर उन्हें सुबह रिहा किया गया।

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