Google Image | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि सजा निलंबित करने की अर्जी नहीं मानी गई है। जमानत अर्जी मंजूर होना माफिया घोषित पूर्व विधायक के लिए राहत माना जा रहा है। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने यह फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला
अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद 20 सितंबर को फैसला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के मामले में मिली 10 वर्ष कैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में गत 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी।
सजा से ज्यादा समय बिता चुका है जेल में
मुख्तार अंसारी 12 साल चार महीने से जेल में बंद है। उसका कहना है कि जितनी सजा सुनाई गई है, वह उससे ज्यादा ट्रायल के दौरान भुगत चुके हैं। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी।