करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी को हाईकोर्ट ने दी राहत, मिला विदेश जाने का मौका

बड़ी खबर : करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी को हाईकोर्ट ने दी राहत, मिला विदेश जाने का मौका

करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी को हाईकोर्ट ने दी राहत, मिला विदेश जाने का मौका

Tricity Today | सपना चौधरी

Uttar Pradesh News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरियाणवी मशहूर डांसर सपना चौधरी को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकलपीठ ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए आदेश दिया कि सपना चौधरी का पासपोर्ट एक माह के भीतर नवीनीकृत किया जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विदेश यात्रा करने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक हिस्सा है।

ACJM कोर्ट का आदेश किया रद्द
सपना चौधरी ने लखनऊ में धोखाधड़ी सहित दो मामलों में जमानत पर होने के बावजूद पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) न्यायालय में आवेदन किया था। हालांकि, एसीजेएम न्यायालय ने यह कहते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था कि उसके पास पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है।

ACJM कोर्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट गई सपना चौधरी
इसके बाद सपना चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। उनके वकील का तर्क था कि भविष्य में यदि उन्हें बरी कर दिया जाता है तो विदेश जाने से इनकार किए जाने से उनका काफी नुकसान होगा क्योंकि वे अपने पेशे के लिए विदेश यात्रा करती हैं। वकील ने यह भी कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अनुमति लेने के बाद विदेश जाएंगी सपना चौधरी
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति के यात्रा दस्तावेज को उसके लंबित आपराधिक मामले के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन संबंधित अदालत द्वारा अनापत्ति देने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने एसीजेएम न्यायालय द्वारा अधिसूचना और विदेश मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन की अनदेखी करते हुए दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को एक महीने के भीतर सपना चौधरी का पासपोर्ट नवीनीकरण करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने सपना को विदेश जाने से पहले संबंधित अदालत को सूचित करने और अनुमति लेने के लिए सपना चौधरी से कहा है।

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