इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद मोहम्मद के घर ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई से किया इंकार, जानिए पूरा मामला

बड़ी खबर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद मोहम्मद के घर ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई से किया इंकार, जानिए पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद मोहम्मद के घर ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई से किया इंकार, जानिए पूरा मामला

Tricity Today | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad : इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने जावेद मोहम्मद का घर ढहाने के मामले में सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। सीनियर जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम चौहान की बेंच में सोमवार को इस केस की सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच के पास भेजने को कहा है। अब मंगलवार को इस केस की दूसरी बेंच में सुनवाई होगी। 

हाईकोर्ट में जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि पुलिस उसे और उसकी बेटी को भी 11 जून को उठा ले गई थी और 12 जून को घर ढहाने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। याचिका में परवीन फातिमा ने अवैध तरीके से मकान तोड़ने की शिकायत की है। दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है। परवीन फातिमा ने लिखा है कि जिस मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वह उसके नाम पर है न कि उसके शौहर जावेद के नाम पर था। यह मकान उनको उनके पिता से उपहार में मिला था। 

नगर निगम और राजस्व दस्तावेजों में परवीन का ही नाम दर्ज है। परवीन ने बताया कि अटाला हिंसा के बाद उसे और उसकी बेटी सुमैया फातिमा को पुलिस महिला थाने उठा ले गई। पुलिस गई और नोटिस चस्पा कर चली आई। उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी भी नहीं हुई। 12 जून को मकान ध्वस्त कर दिया गया। इन सब घटनाओं की सही तरीके से उन्हें और उनके परिवार को जानकारी तक नहीं हो सकी। नोटिस भी उसके पति के नाम दिया गया और याची को अपील दाखिल करने या पक्ष रखने का कोई मौका दिए बगैर मकान ध्वस्त कर दिया गया।

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