शिष्य आनंद गिरि ने कोर्ट से कहा- पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए

महंत नरेंद्र गिरि मर्डर मिस्ट्री : शिष्य आनंद गिरि ने कोर्ट से कहा- पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए

शिष्य आनंद गिरि ने कोर्ट से कहा- पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए

Google Image | महंत नरेंद्र गिरि मर्डर मिस्ट्री

प्रयागराज : अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महंत की मौत को लेकर अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। कथित रूप से महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित उनके शिष्य आनंद गिरि की ओर से महंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है।

पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट उजागर करने से किया इंकार
आमतौर पर अधिकतर केसों में पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। यह बताया जाता है कि रिपोर्ट में मौत की वजह क्या रही। यहां तक कि किसी तरह की चोट के संबंध में भी जानकारी दी जाती है। हालांकि मामला हाई-प्रोफाइल होने के कारण महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बहुत गोपनीयता बरती गई। मीडिया में जो जानकारी आई वह सूत्राें के हवाले से मिली और पुलिस अफसर आधिकारिक तौर पर इस केस में कुछ भी कहने से बचते रहे। डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गोपनीय दस्तावेज है। ऐसे में इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

शिष्य ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने लाने की मांग की 
कोर्ट में शुक्रवार को आनंद गिरि की ओर से दी गई अर्जी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही अभियोजन के समस्त अभिलेख की मांग की गई है। इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान इसका विरोध अभियोजन अधिकारी अतुल्य द्विवेदी और प्रदीप कुमार ने किया। बताया कि इस स्तर पर यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। जबकि इस दौरान आनंद गिरि की ओर से कोई भी अधिवक्ता सुनवाई के समय पर उपस्थित नहीं हुआ।

सीबीआई ने मांगी कस्टडी रिमांड
महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने उनके शिष्य आनंद गिरी और हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी उनके बेटे संदीप को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने इन आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल नैनी भेजने का आदेश दिया था। अब इस केस की जांच कर रही सीबीआई के आवेदन पर कोर्ट ने इन तीनों को सीबीआई की सात दिन की कस्टडी रिमांड पर दिया है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.