नवरात्र, दशहरा और चेहल्लुम पर लागू होगा कोविड प्रोटोकॉल, सीएम ने दिए यह आदेश

उत्तर प्रदेश : नवरात्र, दशहरा और चेहल्लुम पर लागू होगा कोविड प्रोटोकॉल, सीएम ने दिए यह आदेश

नवरात्र, दशहरा और चेहल्लुम पर लागू होगा कोविड प्रोटोकॉल, सीएम ने दिए यह आदेश

Google Image | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक

  • - रविवार को कोविड-19 की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश
  • - कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्योहार मनाए जाने के जारी किए गए निर्देश
     
Lucknow : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  रविवार को कोविड-19 की समीक्षा बैठक की। इसके बाद आगामी त्योहारों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा और चेहल्लुम के दृष्टिगत कानून व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कोविड-19 गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा। 
           
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रविवार को हुई कोविड-19 की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में कहा गया कि अक्टूबर माह में होने वाले नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा पर्व, रामलीला मंचन और चेहल्लुम है। शासन ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए हैं। इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना अनिवार्य है। इस मामले में अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने समीक्षा बैठक के बाद दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक तरीके से लेकिन खाली स्थान पर की जाए। उनका आकार जितना संभव हो, छोटा रखा जाए। मैदान की क्षमता से अधिक लोग वहां पर मौजूद न रहें। दुर्गा पूजा के बाद मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए। 

अवनीश कुमार अवस्थी ने आगे कहा, "मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हों। मूर्ति विसर्जन के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हों। शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाएं।" शासन से जारी दिशा-निर्देशों में यह कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम अथवा त्योहार के समय यातायात किसी भी हाल में बाधित न हो। इस दौरान बैरियर और पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए। त्योहारों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए। साथ ही जन सुविधाएं, बिजली-पेयजल और साफ सफाई पर विशेष सरकार देगी।
       
इस दौरान जिला पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाए। संवेदनशील क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए। शासन ने चेहल्लुम के अवसर पर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का आदेश दिया है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने जिला प्रशासन से यह भी अपेक्षा की है कि किसी भी कार्यक्रम की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। वहां मौजूद लोग दो गज की दूरी और मास्क का सही तरीके से प्रयोग करेंगे।

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