घर में इससे ज्यादा मदिरा मिली तो आबकारी विभाग लेगा सख्त एक्शन, जाना होगा जेल और लगेगा जुर्माना

गौतमबुद्ध नगर : घर में इससे ज्यादा मदिरा मिली तो आबकारी विभाग लेगा सख्त एक्शन, जाना होगा जेल और लगेगा जुर्माना

घर में इससे ज्यादा मदिरा मिली तो आबकारी विभाग लेगा सख्त एक्शन, जाना होगा जेल और लगेगा जुर्माना

Google Image | नए नियमों का अनुपालन करना सभी विक्रेताओं के लिए अनिवार्य

Gautam Buddh Nagar : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मदिरा की फुटकर बिक्री को लेकर जारी अधिसूचना के पालन के लिए सख्ती शुरू कर दी है। नए नियमों का अनुपालन करना सभी विक्रेताओं के लिए अनिवार्य है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। गौतमबुद्ध नगर जिला आबकारी विभाग, प्रशासन और पुलिस समन्वय बनाकर नियमों को लागू कराने और इनके अनुपालन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तीनों विभाग इस संबंध में आपसी विचार-विमर्श कर प्रभावी योजना बना रहे हैं। 

जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बतया कि, शासन स्तर से विभिन्न प्रकार की मदिरा की फुटकर ब्रिकी की सीमा का निर्धारण करते हुए अधिसूचना दिनांक 5 मार्च, 2021 को जारी कर दी गयी है। निर्धारित की गयी मदिरा की सीमा से अधिक अब न तो कोई व्यक्ति मदिरा रख सकेगा। निर्धारित सीमा तक भी ब्रिकी 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं की जा सकेगी। अब कोई व्यक्ति एक समय में देशी मदिरा (सादा) की 200 एमएल वाली 05 बोतलें, देशी मदिरा (मसाला) की 200 एमएल वाली 05 बोतलें अथवा विदेशी मदिरा (भारत में भरी हुयी, भारत में निर्मित) 1.5 लीटर, आयातित विदेशी मदिरा 1.5 लीटर, भारत में भरी वाइन 02 लीटर, आयातित वाइन 02 लीटर, भारत में भरी बीयर 06 लीटर, आयातित बीयर 06 लीटर और अन्य प्रकार की भारतीय-आयातित मदिरा 1.5 लीटर, एलएबी 06 लीटर से अधिक नहीं रख सकेगा। 

होगी ये कार्रवाई
इन नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 60 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। इसमें 03 वर्ष तक का कारावास और मदिरा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के 10 गुने तक अथवा रुपया 2000/- जो अधिक हो के अर्थदण्ड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 2021-22 में व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा के क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस दिया जायेगा। इस लाइसेंस के लिए विभिन्न प्रकार की मदिरा की मात्रा एवं इसकी शर्तें आबकारी नीति वर्ष 2021-22 में दी गयी हैं। लाइसेंस के लिए वार्षिक फीस 12,000/- तथ प्रतिभूति 51,000/- निर्धारित है। 

इन शर्तों का पालन करना होगा
प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को प्लेज्ड सावधि जमा रसीद के रूप में देय होगी। इस लाइसेंस को व्यक्तिगत होम लाइसेंस कहा जायेगा। व्यक्तिगत होम लाइसेंस परिसर में परिवार के 21 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्य, रिश्तेदार, अतिथि एवं मित्र किसी प्रकार का कैश अथवा काइन्ड अथवा दोनों में भुगतान किये बगैर लाइसेंसी की सहमति से मदिरा पान कर सकेंगे। एक व्यक्ति को मूल निवास के लिए ही केवल एक वैयक्तिक होम लाइसेंस अनुमन्य होगा। व्यक्तिगत होम लाइसेंस किसी भी निवासी को फार्म हाउस अथवा गेस्ट हाउस के लिए मान्य नहीं होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिए ऐसे आवेदक पात्र होंगे, जो विगत 05 वर्षों से आयकर दाता हों। 

इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी
आवेदन पत्र के साथ पिछले 05 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पिछले 05 आयकर निर्धारण वर्षों में से न्यूनतम 03 वर्षों में आवेदक ने न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया हो। वैयक्तिक आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न अनिवार्य है। वैयक्तिक होम लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर लाइसेंसी के विरुद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 एवं भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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