वाराणसी प्रशासन को सात दिन में पुजारी नियुक्त करने के आदेश

कोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में दी पूजा की अनुमति : वाराणसी प्रशासन को सात दिन में पुजारी नियुक्त करने के आदेश

वाराणसी प्रशासन को सात दिन में पुजारी नियुक्त करने के आदेश

Google Photo | ज्ञानवापी

Varanasi News : वाराणसी बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी जिला कोर्ट से बुधवार को ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। इससे पूर्व जिलाधिकारी को व्‍यास जी का तहखाना सौंपा जा चुका है। इसके साथ ही उसमें पूजा-पाठ का अधिकार देने की मांग को लेकर दिवंगत पं. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को इस मामले में कोर्ट ने पूजा- पाठ के आदेश के साथ ही जिला प्रशासन को सात दिन में व्यवस्था करने को भी कहा है।

अंजुमन इंतेजामिया कमेटी समेत अन्य को नोटिस
वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना क्षेत्र (शिवलिंग को छोड़) के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से साइंटिफिक सर्वे कराने से इन्कार करने संबंधी जिला अदालत वाराणसी के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अंजुमन इंतेजामिया मसजिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि मुद्दा विचारणीय है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने श्रृंगार गौरी केस में वादी नंबर एक राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी को सुनकर दिया है। याचिका में वुजूखाने का सर्वे कराने की मांग की गई है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने 21 अक्टूबर, 2023 के आदेश में वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया था।

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