हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया बड़ा आदेश, सभी थानों से टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट हटाएं

बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया बड़ा आदेश, सभी थानों से टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट हटाएं

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया बड़ा आदेश, सभी थानों से टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट हटाएं

Google Image | इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ा आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी थानों से अपराधियों की टॉप-10 लिस्ट हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार इलाहाबाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी को निर्देश देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी थानों से टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट हटाई जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि थानों में अपराधियों की लिस्ट लगना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि निगरानी के लिए अपराधियों की सूची तैयार करना कोई गलत बात नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी थानों के बाहर टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट लगी रहती है। जिन पर अपराधियों के नाम के साथ उनकी पूरी पहचान लिखी होती है। यहां तक की आरोपियों के घर का पता भी लिखा होता है।

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