कृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद हटाने संबंधी मामला फिर टला, अब इस तिथि को होगी सुनवाई

मथुरा : कृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद हटाने संबंधी मामला फिर टला, अब इस तिथि को होगी सुनवाई

कृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद हटाने संबंधी मामला फिर टला, अब इस तिथि को होगी सुनवाई

Google Image | कृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद हटाने संबंधी मामला फिर टला

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद हटाए जाने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 जनवरी निर्धारित की गई है। मथुरा की सिविल जज (सीनियर डिविजन) नेहा भदौरिया शुक्रवार को अवकाश पर थीं। इसलिए इस महत्वपूर्ण केस में सुनवाई पूरी न की जा सकी। इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई उनकी ही अदालत में चल रही है। मामले के वादी मनीष यादव के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने वाद के प्रतिबन्धो और सीमाओं पर विस्तार से बहस करने के लिए 15 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। 

हिन्दू आर्मी चीफ मनीष यादव की तरफ से इस आशय का एक नया वाद उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में 15 दिसम्बर को दायर किया  गया था। इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 1967 के समझौते को रद्द करने की मांग की गई थी। दावे की स्वीकार्यता पर निर्णय देने के लिए 22 दिसम्बर की तिथि निर्धारित हुई थी। मगर उस दिन बार के पूर्व अधिवक्ता अजय पोइया के निधन के कारण अदालती कामकाज नहीं हुआ था। इसलिए वाद की स्वीकार्यता की सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तिथि मुकरर्र हुई। पर इस दिन भी सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद 15 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी थी।
     
वादी के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि इस वाद में यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव को पार्टी बनाया गया है। मनीष यादव का कहना था कि 1967 का समझौता रद्द होने के बाद ही शाही मस्जिद ईदगाह को हटाना पड़ेगा। इससे पहले भी इस मामले में दो और वाद दायर हो चुके हैं। एक वाद लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री ने दायर किया था। अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने सितम्बर महीने में दायर किया था। इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 1,337 एकड़ जमीन के कुछ हिस्से पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई है।

इसी तरह की मांग का एक अन्य वाद महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पांच वादकारियों की ओर से 23 दिसम्बर, 2०2० को दायर याचिका में की गई है। दोनों ही मामलों में 1967 के समझौते को रद्द करने और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन के 1,337 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। रंजना अग्निहोत्री  द्वारा दायर किये गए याचिका पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दायर किये गए याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 जनवरी तय की गई है।

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