दुकान में काम रहे श्रमिकों के निधन पर कोरोना काल में परिवार को देगी मदद, श्रम विभाग देगा 20 हजार रुपए

योगी सरकार का फैसला : दुकान में काम रहे श्रमिकों के निधन पर कोरोना काल में परिवार को देगी मदद, श्रम विभाग देगा 20 हजार रुपए

दुकान में काम रहे श्रमिकों के निधन पर कोरोना काल में परिवार को देगी मदद, श्रम विभाग देगा 20 हजार रुपए

Tricity Today | योगी सरकार का फैसला

पूरे उत्तर प्रदेश कोरोना की मार झेल रहा है इसका सबसे ज्यादा असर सीधे गरीब और आर्थिक रूप से कुछ ना करने वाले लोगो पर पड़ा है। इन सब के बीच सरकार ने उनकी मदद करने का एक तरीका निकाला है कोरोना संक्रमण काल में दुकान पर काम करने वाले कोई भी मजदूर का निधन हुआ तो श्रम विभाग के श्रम कल्याण परिषद की ओर से उसके परिवार के आश्रित को 20 हजार रुपये की अंत्येष्टि सहायता मिलेगी। कोरोना के दौरान में कोरोना संक्रमण या बिना संक्रमण के सामान्य निधन पर भी उसे यह लाभ मिलेगा। मृत्य प्रमाण पत्र और 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन का प्रमाण पत्र जो दुकानदार देगा। आधारकार्ड व बैंक खाते के साथ के साथ परिषद की वेबसाइट पर www.skpuplabour.in ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। श्रमिक किसी भी जन सुविधा केंद्र व साइबर कैफे से आवेदन कर सकते हैं। इसपर आवेदन करने का तरीका बहुत आसान है।

अभी एक साल में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या  चार गुना हुई है। पिछले संक्रमण काल में लखनऊ श्रमिकों की संख्या 58952 थी। जो इस साल बढ़कर 78952 हो गई है। सर्वे में पिछले साल श्रमिकाें की संख्या 18 लाख थी जाे बढ़कर 67 लाख हो गई है। जाँच में सूबे में 23 लाख श्रमिक सक्रिय पाए गए हैं। लखनऊ के उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार की मंशा के सापेक्ष श्रमिकों के पंजीयन के लिए जगह-जगह शिविर लगाए गए थे जिसका नतीजा है कि पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्हें श्रमिक योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से शीघ्र ही पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों के खाते में एक हजार रुपये आपदा राहत राशि भेजी जाएगी जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। दुकान पर काम करने वाले श्रमिकों की जिनका वेतन 15 हजार से कम है उन्हें 20 हजार रुपये की अंत्येष्टि सहायता राशि दी जाएगी।

और कोरोना संक्रमण की वजह से कारोबार पर पड़े प्रभाव को देखते हुए श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों की सहायता की जा रही है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने संक्रमित श्रमिकों के हितों को देखते हुए 28 दिन का सवेतन अवकाश देने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी कारखानों और संस्थानों में यह लागू होगा जहां श्रमिक अधिनियम कानून लागू है। संक्रमण की वजह से अवकाश पर रहे श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा।

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