मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर पर 10 दिनों की रोक, रेलवे को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला :  मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर पर 10 दिनों की रोक, रेलवे को नोटिस

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर पर 10 दिनों की रोक, रेलवे को नोटिस

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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा और ईदगाह के समीप रेलवे की भूमि से हटाई जा रही अवैध बस्तियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 दिनों तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि याचिका में दावा किया गया था कि जिस जमीन से रेलवे अतिक्रमण हटा रहा था, वहां पर 100 साल से भी अधिक समय से लोग रह रहे हैं। इस आधार पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से कोई मौजूद नहीं था।

रेलवे ने जारी किया था नोटिस
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेलवे ने काफी सारा अतिक्रमण पहले ही हटा दिया है। अब सिर्फ 70-80 मकान ही बचे हैं। उन्हें तोड़ने पर रोक लगाई जाए। शीर्ष अदालत ने कार्रवाई पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी और रेलवे को जवाब देने को कहा। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के किनारे रेलवे की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करके रह रहे लोगों से रेलवे ने जमीन खाली करने के लिए कहा था।

दावा, सौ साल रह रहे हैं लोग
 याचिकाकर्ता की ओर से शीर्ष अदालत में पेश वरिष्ठ वकील प्रशांतो सेन ने कोर्ट में कहा कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं। इससे 3000 लोग प्रभावित होंगे। उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। वे यहां 100 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था, लेकिन सोमवार को हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकती थी, ऐसे में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

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