आज रात से यूपी में 35 घंटे का ‘कोरोना कर्फ्यू’ लगेगा, सड़कों पर पसरा रहेगा सन्नाटा

UP BIG BREAKING : आज रात से यूपी में 35 घंटे का ‘कोरोना कर्फ्यू’ लगेगा, सड़कों पर पसरा रहेगा सन्नाटा

आज रात से यूपी में 35 घंटे का ‘कोरोना कर्फ्यू’ लगेगा, सड़कों पर पसरा रहेगा सन्नाटा

Tricity Today | Night Curfew

  • कोरोना की रोकथाम के लिए 35 घंटे के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने का फैसला लिया गया है
  • कर्फ्यू शनिवार की रात 8:00 बजे से सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा
  • इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं और पंचायत चुनाव से जुड़े लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी
  • सभी सरकारी- निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई है
उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बेकाबू होते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सूबे में 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। यह कर्फ्यू शनिवार की रात 8:00 बजे से सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं और पंचायत चुनाव से जुड़े लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत सभी विभागों को राज्य सरकार के फैसले से अवगत करा दिया है।

मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 अप्रैल, शनिवार की रात 8:00 बजे से 19 अप्रैल, सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक 35 घंटे के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने का फैसला लिया गया है। इस समयाकाल में आवश्यक स्वाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टी, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अलावा किसी अन्य को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग, नगर निगम-नगर पंचायत-ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग की जाएगी। इस अभियान में चीनी मिलों की भी मदद ली जाएगी।

इसके अलावा मुख्य सचिव की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के ग्रामीण-शहरी हर इलाके में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। मास्क न पहनने वाले लोगों पर पहली बार 1000 रुपए तथा दूसरी बार 10000 रुपये तक का जुर्माना लिया जाए। इसके लिए मुख्य सचिव ने संबंधित थानों के थानाध्यक्षों को सीधे जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों से रोजाना मुख्य मार्गों, चौरहों और बाजारों का निरीक्षण कर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का आदेश दिया है। 

सभी जिले के जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों से जनपद में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना और उससे संबंधित जानकारी अविलंब उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसमें किसी तरह की देरी के लिए जिलाधिकारी और संबंधित राजस्व अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सभी सरकारी- निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें इस पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया गया है। साथ ही आपदा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का कंट्रोल रूम शुरू किया गया है।

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