एग्जाम देते समय कर दी यह गलती तो लगेगी रासुका, पढ़िए खास खबर

यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ सावधान : एग्जाम देते समय कर दी यह गलती तो लगेगी रासुका, पढ़िए खास खबर

एग्जाम देते समय कर दी यह गलती तो लगेगी रासुका, पढ़िए खास खबर

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Noida : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान करते हुए बताया गया कि नकल करने पर एग्जाम देने आए विद्यार्थियों पर रासुका लगेगी। इसके अलावा प्रश्नपत्र को प्रधानाचार्य के ऑफिस में रखा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सभी प्रकार से प्रधानाचार्य की होगी। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के डीआईओएस को आदेश दिए हैं। 

इस बार 58.66 लाख स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम
उन्होंने बताया कि इस बार यूपी बोर्ड में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि आगामी 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2021 तक 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे। यानी कि होली से पहले बोर्ड एग्जाम की परीक्षा खत्म हो जाएंगी। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में 8,752 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। जहां पर यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे परीक्षा देंगे। बच्चे नकल ना कर पाए, इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश शासन से सख्त आदेश है कि कोई भी स्टूडेंट नकल ना कर पाए।

गौतमबुद्ध नगर में 2,080 छात्र-छात्राएं देंगे एग्जाम
वहीं, गौतमबुद्ध नगर में परीक्षा के लिए 57 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में 42,080 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। आदेशों के अनुसार अगर कोई भी छात्र एग्जाम के दौरान नकल करते पाया गया तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्या है रासुका
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) एक ऐसा कानून है, जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है, तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे भी गिरफ्तार कर सकती है। कुल मिलाकर ये कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

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