इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर योगी सरकार ने दिया जवाब, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गाइडलाइन जारी

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर योगी सरकार ने दिया जवाब, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गाइडलाइन जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर योगी सरकार ने दिया जवाब, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गाइडलाइन जारी

Google Image | Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया गया है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शारीरिक दूरी और कोविड-19 की गाइडलाइन सहित दूसरे नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

प्रदेश में सड़कों पर लोगों की भीड़ रोकने और मास्क पहनने के नियम का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। साथ ही विवाह समारोह और दूसरे अन्य कार्यक्रमों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए उनकी संख्या सीमित कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर एवं जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दाखिल रिपोर्ट के मामले में 19 अप्रैल की तारीख अगली सुनवाई के लिए दी है।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में राज्य सरकार को कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के विस्तार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं। लेकिन सरकारी निर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने प्रदेश के लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। हाईकोर्ट ने सभी लोगों को मास्क लगाने को अनिवार्य करने का निर्देश दिया था।

प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को शासन के निर्देशों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिये है‌। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से देर शाम के समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के साथ ही रात्रि कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा था। कोर्ट ने साथ ही मास्क और सेनीटाइजर की बाजार में उपलब्धता बनाये रखने का निर्देश दिया था।

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