Tricity Today | प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया
Gautam Buddh Nagar : जनपद में प्रदूषण को नियंत्रण रखने एवं पराली जलाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार एक्शन में है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई (DM Suhas LY IAS) के आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी दादरी पराली जलाने की सूचना पर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित कृषकों के विरुद्ध आर्थिक दंड की कार्रवाई की है। इससे पहले भी प्रशासन ने जेवर क्षेत्र के कई गांवों के किसानों पर आर्थिक जुर्माना लगाया था।
डीएम सुहास एलवाई के आदेश पर उप जिलाधिकारी दादरी आलोक कुमार गुप्ता, उप कृषि निदेशक विनोद कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार यादव एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पराली जलाने की घटना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिन कृषकों कों खेतों में पराली जलाते पाया गया, उनके विरुद्ध आर्थिक दंड की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। उप जिलाधिकारी दादरी ने कहा कि आगे भी जिलाधिकारी के निर्देशन में इसी प्रकार से अभियान चलता रहेगा। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। ताकि जनपद में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित रखा जा सके।
इसी हफ्ते हुई कार्रवाई
इसी हफ्ते प्रशासन ने दर्जनभर से ज्यादा किसानों पर एक्शन लिया था। सूचना के आधार पर जांच कराने पर पाया गया कि गांव गोविन्सगढ परगना व तहसील जेवर राजीव पुत्र वीरेन्द्र व शेर सिंह पुत्र मोती सिंह ने पराली जलाई। गांव जेवर बांगर परगना व तहसील जेवर स्थित भूस्वामी नेम सिंह, रेवती प्रसाद, रामस्वरूप पुत्र श्रीराम निवासी अलावलपुर तहसील जेवर, अनवर खां पुत्र खिच्चू खां निवासी ग्राम तथा ग्राम करौली बांगर परगना व तहसील जेवर स्थित भूस्वामी सूरजपाज सिंह पुत्र रौतान सिंह, दमयती पत्नी तेजपाल सिंह, जगवीर, राजकुमार, धर्मेन्द्र भाटी पुत्र तेजपाल सिंह निवासी नगला कंचन मजरा करौली बांगर, महीपाल सिंह पुत्र गिल्लू सिंह, रमेश पुत्र भजनलाल, वेदवती पत्नी भजनलाल आदि निवासीगण नगला कंचन मजरा करौली बांगर के आंशिक भाग पर फसल अवशेष-पराली जलाया है।
आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है
उन्होंने बताया कि फसल अवशेष, पराली जलाने की घटना कारित करने वाले भू-स्वामियों के विरुद्ध शासनादेश के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति आरोपित करने की कार्रवाई की जा रही है। पराली जलाने की घटना जिन ग्रामों में हुई है, उनके लेखपालों का स्पष्टीकरण मांगा गया है। शासनादेश के अनुसार पराली जलाने पर प्रथम बार में 15000 रुपये तक जुर्माना किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के स्तर से ग्राम पंचायतों में किसानों के फसल अवशेष, पराली न जलाने के लिए जागरूक करने के लिये मुनादी करायी जा रही है। बिना स्ट्रारीपर विथ बाइण्डर कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग करने वाले मशीन मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई के लिये सहायक पुलिस आयुक्त को लिखा गया है।