Greater Noida/Yamuna Authority : यमुना अथाॅरिटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 13 साल तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यमुना अथाॅरिटी एरिया के 11 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया है। इस फैसले यमुना अथाॅरिटी को हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा मिल जाएगा। वहीं, यमुना सिटी के सेक्टर 18, 20, 22सी और 22डी समेत अन्य सेक्टरों में रूके पडे विकास कार्याें में तेजी आ जाएगी। इन किसानों को एडीएम लैंड दफ्तर में जमा मुआवजा लेने के बाद अथाॅरिटी इन किसानों को 64.7 प्रतिशत ज्यादा मुआवजा बांटना शुरू करेगी।
25 गांवों के किसान गए थे हाईकोर्ट
यमुना अथाॅरिटी ने वर्ष 2009 और 2010 में बड़े पैमाने पर दर्जनों गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण की थी। इस जमीन अधिग्रहण के विरोध में 25 गांवों के किसानों ने हाईकोर्ट में 2010, 2011 और 2013 में याचिका दायर की थी। इससे पहले यमुना अथाॅरिटी इस जमीन पर सेक्टर 18, 20, 22डी और 22सी समेत कई सेक्टरों में आवासीय समेत कई योजना लांच कर दी थी।
इन गांवों की जमीन पर मिलेगा कब्जा
हाईकोर्ट ने किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्टे लगा दिया था। जिससे अथाॅरिटी के कई सेक्टरों में विकास कार्य रूक गए थे। अथाॅरिटी ने इन याचिकाओं पर फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की। जिसमें सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 गांवों के किसानों की याचिकाओं को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद यमुना अथाॅरिटी को उसमानपुर में 149 हेक्टेयर, धनौरी में 414 हेक्टेयर, कादलपुर में 113 हेक्टेयर, रूसतमपुर में 336 हेक्टेयर, डूगरपुर रिलखा में 212 हेक्टेयर, रोनीजा में 236 हेक्टेयर, रामपुर-बागर में 119 हेक्टेयर और अच्छेजा बुर्जुग गांव में 197 हेक्टेयर जमीन पर जल्द कब्जा मिल जाएगा। सेक्टर 18 और 20 के करीब 5 हजार आवंटियों को मार्च 2024 तक विकसित कर यमुना अथाॅरिटी आवंटियों को कब्जा देगी। इसके अलावा इन किसानों को अथाॅरिटी अन्य किसानों की तरह 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।