अब पैसा जमा नहीं करने वाले डिफॉल्टर आवंटियों पर होगा एक्शन

यमुना अथॉरिटी से बड़ी खबर : अब पैसा जमा नहीं करने वाले डिफॉल्टर आवंटियों पर होगा एक्शन

अब पैसा जमा नहीं करने वाले डिफॉल्टर आवंटियों पर होगा एक्शन

Tricity Today | यमुना अथॉरिटी

Greater Noida : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) की 75वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद कुमार ने बताया कि वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत 843 आवंटियों को लाभ दिए गए हैं। जिनसे लगभग 140 करोड रुपए की प्राप्ति अथॉरिटी को होगी। आपको बता दें कि यमुना अथॉरिटी की ओटीएस स्कीम 1 सितंबर 2022 को घोषित की गई थी। यह 31 अक्टूबर 2022 तक लागू हुई थी। बाद में 1 महीने का वक्त बढ़ाकर 30 नवंबर 2022 कर दिया गया था। चेयरमैन ने कहा कि जिन आवंटियों ने इसका लाभ नहीं लिया है, उन्हें बकाया पैसा जमा करना होगा। अगर डिफॉल्टर आवंटी पैसा जमा नहीं करेंगे तो उनके आवंटन रद्द कर दिए जाएंगे।

अब सख्ती से वसूली करेगा प्राधिकरण
यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने कहा, "डिफॉल्टर आवंटियों को पर्याप्त वक्त दिया गया है। ओटीएस स्कीम के तहत 3 महीने का समय मिला है। जिन लोगों ने ओटीएस का फायदा लिया है, उन्हें बकाया जमा करने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। जिन्होंने अभी भी ओटीएस का लाभ नहीं लिया है, उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। वक्त दिया जाएगा। अगर निर्धारित समय में बकाया पैसा जमा नहीं किया तो उनके भूखंडों और दूसरी प्रॉपर्टी का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।"

आवंटी को गलत जानकारी देने वाले पर होगी बड़ी कार्रवाई
यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने बताया, "हमारी हाउसिंग स्कीम बीएचएस-2/2013 में आवंटी संजय किशोर को 99.86 वर्ग मीटर का भवन आवंटित किया गया। जब उन्हें आवंटन पत्र जारी किया गया तो प्राधिकरण के मैनेजर बशी खान और संबंधित डेस्क के कर्मचारी ने पेमेंट प्लान 54.75 वर्ग मीटर वाले भवन का भेज दिया। इस पेमेंट प्लान के मुताबिक संजय किशोर लगातार पैसा जमा करते रहे। जब उन्होंने पेमेंट प्लान के मुताबिक पैसे जमा कर दिया तो बकाया पैसा जमा करना बंद कर दिया। प्राधिकरण ने संजय किशोर को 26 मई 2017 को डिफाल्टर नोटिस भेजा। 

आवंटी ने विरोध किया
आवंटी संजय किशोर ने 28 नवंबर 2018 को प्राधिकरण में शिकायत दी और बताया कि उन्हें गलत पेमेंट प्लान भेजा गया है। जिसकी वजह से यह समस्या हुई है। लिहाजा, वह पेनल्टी और ब्याज जमा नहीं करेंगे। सीईओ ने आगे बताया कि अथॉरिटी ने वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत आवंटी को दंड ब्याज में छूट दे दी है। परंतु आवंटन ने दंड ब्याज की छूट से सहमत नहीं है। आवंटी को ओटीएस नीति के तहत दी गई छूट खत्म जा चुकी है। उनका कहना है कि उन पर लगाया गया पूरा दंड ब्याज खत्म किया जाना चाहिए। यह प्रकरण बोर्ड के सामने रखा गया।

बोर्ड ने बशी खान और कर्मचारी को जिम्मेदार माना
बोर्ड ने विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि 18 नवंबर 2018 तक संजय किशोर पर आरोपित साधारण ब्याज ₹2,57,000 की प्रतिपूर्ति मैनेजर बसी खान और कर्मचारी से की जाएगी। साधारण ब्याज ₹4,47,335 की वसूली आवंटित संजय किशोर से की जाएगी। सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा कि मैनेजर और कर्मचारी ने गलती की है। उनकी गलती का नुकसान केवल आवंटी पर लागू नहीं किया जा सकता है। लिहाजा, ₹2,57,000 की वसूली बसी खान और कर्मचारी से होगी।

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