जेवर एयरपोर्ट के पास लॉन्च हुई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम, पढ़िए छोटी-बड़ी हर जानकारी

BIG BREAKING : जेवर एयरपोर्ट के पास लॉन्च हुई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम, पढ़िए छोटी-बड़ी हर जानकारी

जेवर एयरपोर्ट के पास लॉन्च हुई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम, पढ़िए छोटी-बड़ी हर जानकारी

Tricity Today | Yamuna Authority Residential Plot Scheme.

Yamuna Authority Plots Scheme : जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के पास बसने का सुनहरा मौका है। बुधवार को यमुना अथॉरिटी ने आवासीय भूखंड योजना लॉन्च कर दी है। इस एरिया में घर बनाने के लिए प्लॉट की मांग बढ़ गई है। इस स्कीम के तहत 60 वर्गमीटर से लेकर 2,000 वर्गमीटर तक के 477 प्लॉट 9 अलग-अलग आकार में उपलब्ध हैं। यमुना सिटी के 5 सेक्टरों में यह आवंटन किए जाएंगे।

किस आकार में उपलब्ध हैं कितने प्लॉट
आकार (वर्गमीटर) भूखंडों की संख्या
60 16
90 19
120 262
162 40
200 67
300 56
500 05
1000 08
2000 04

लॉटरी के जरिए आवंटन, आवेदन को तारीख
यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस स्कीम के तहत भूखंडों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। स्कीम का ड्रॉ 15 नवंबर को किया जाएगा। योजना के तहत 7 अक्टूबर तक आवेदन दिया जा सकता है। इस तिथि तक आए आवेदनों की जांच के बाद अंतिम सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सभी आवेदनों की जांच करने के बाद 15 नवंबर 2022 को इसका ड्रॉ कराया जाएगा। ड्रॉ की निगरानी करने के लिए बड़े अफसरों की एक कमेटी बनाई जाएगी। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सीईओ ने बताया कि ड्रॉ होने के बाद एक सप्ताह के भीतर आवेदकों की लिस्ट यीडा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद अगले एक सप्ताह के अंदर सफल आवेदकों को अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा।

किस श्रेणी में कितने भूखंड आरक्षित हैं
आकार (वर्गमीटर) किसानों के लिए फंक्शनल आवंटियों के लिए
60 03 01
90 03 01
120 46 13
162 07 02
200 12 03
300 10 03
500 01 00
1000 01 00
2000 01 00

किसानों और उद्यमियों को मिलेगा आरक्षण
यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि इस रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में किसानों को 17.5% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब, कुल भूखंडों में से 17.5% भूखंड यमुना अथॉरिटी की विकास योजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को आवंटित किए जाएंगे। इसी तरह 5% भूखंड उद्यमियों, वाणिज्यिक और संस्थागत आवंटियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। शर्त यह है कि कम्पनी, संस्था या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फंक्शनल होना चाहिए।

एससी-एसटी को पंजीकरण शुल्क में छूट
डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि भूखंडों की आवंटन 18,510 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। आवेदकों को भूखंड की कुल कीमत का 10% बतौर पंजीकरण शुल्क चुकाना है। अनुसूचित जाति और जनजाति से ताल्लुक रखने वाले आवेदकों को केवल 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना है। सफल आवेदकों को बाकी 90% पैसे का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने के बाद 60 दिनों के भीतर करना होगा। आवेदन के साथ यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर पैसे जमा कर सकते हैं। आवेदन के समय कुल कीमत का 10% पैसा जमा करना अनिवार्य होगा।

किसे कितनी पंजीकरण राशि देनी है
आकार (वर्गमीटर) सामान्य आवेदक एससी-एसटी आवेदक
60 1,11,060 55,530
90 1,66,590 83,995
120 2,22,120 1,11,060
162 2,99,862 1,49,931
200 3,70,200 1,85,100
300 5,55,300 2,77,650
500 9,25,500 4,62,750
1000 18,51,000 9,25,500
2000 37,02,000 18,51,000

तीन भुगतान विकल्प उपलब्ध रहेंगे
इस योजना के आवेदकों को तीन भुगतान विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसी एक को चुनना है। पहला विकल्प एकमुश्त भुगतान का है। मतलब, सफल आवेदक शेष 90% पैसा 60 दिनों में चुकाएगा। दूसरा विकल्प 50% एकमुश्त भुगतान और फिर बाकी 40% पैसा किस्तों में चुकाने का है। तीसरा विकल्प शेष 90% धनराशि पांच वर्षों में छमाही किस्तों का है।

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