CEO ने दिया एफआईआर का आदेश, 200 करोड़ की रिकवरी होगी, नोएडा वाले प्रोजेक्ट का नक्शा पास नहीं होगा

यमुना अथॉरिटी का M3M Builder पर बड़ा एक्शन : CEO ने दिया एफआईआर का आदेश, 200 करोड़ की रिकवरी होगी, नोएडा वाले प्रोजेक्ट का नक्शा पास नहीं होगा

CEO ने दिया एफआईआर का आदेश, 200 करोड़ की रिकवरी होगी, नोएडा वाले प्रोजेक्ट का नक्शा पास नहीं होगा

Tricity Today | यमुना अथॉरिटी का M3M Builder पर बड़ा एक्शन

Greater Noida News : नोएडा शहर में बिना जमीन, बिना यूपी रेरा रजिस्ट्रेशन और बिना नक्शा पास करवाए हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले M3M Builder के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह (Dr. Arunvir Singh IAS) ने एमसीएम बिल्डर, कदम ग्रुप और इंडिया बुल्स कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश दिया है। इन कंपनियों से 200 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी (Ritu Maheshwari IAS) को पत्र लिखा है। नोएडा के सेक्टर-128 में एम3एम ग्रुप की घोषित हाउसिंग स्कीम का नक्शा पास नहीं किया जाए।

क्या है मामला
यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण करने के लिए जेपी समूह और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच करीब डेढ़ दशक पहले एग्रीमेंट हुआ था। जिसके तहत नोएडा के सेक्टर-128 में यमुना प्राधिकरण को जमीन दी गई थी। यह जमीन यमुना प्राधिकरण में जेपी समूह को दी। कर्जों में दबे जेपी समूह ने सेक्टर-128 के बड़े लैंड पार्सल में से 73 एकड़ का एक भूखंड गाजियाबाद के कदम समूह को बेच दिया। कदम समूह और शिप्रा समूह ने अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया। जिसकी एवज में यह जमीन गिरवी रख दी गई। गिरवी जमीन और कदम समूह के शेयर इंडिया बुल्स ने एम3एम बिल्डर को 900 करोड़ रुपए में बेच दिए। इस मामले को लेकर 2 दिन पहले शिप्रा समूह ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में इंडियाबुल्स, एम3एम बिल्डर और एडलविज कंपनी के 18 निदेशकों पर जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज करवाया है।

एम3एम बिल्डर ने बिना जमीन लॉन्च कर दिया प्रोजेक्ट
दूसरी ओर एम3एम बिल्डर ने नोएडा के सेक्टर-128 में यह 73 एकड़ जमीन कानूनी रूप से मिले बिना हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच कर दिया। पूरे दिल्ली-एनसीआर में इस परियोजना से जुड़े बड़े-बड़े होर्डिंग्स और विज्ञापन देखे जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि कदम समूह के शेयर खरीदने से इस जमीन पर एम3एम बिल्डर को मालिकाना हक नहीं मिल सकता है। नियमानुसार पहले कदम समूह को इंडिया बुल्स और फिर इंडिया बुल्स को यह जमीन एम3एम बिल्डर को ट्रांसफर करनी होगी। इसके लिए यमुना अथॉरिटी से ट्रांसफर मेमो हासिल करने होंगे। कुल मिलाकर अभी यह जमीन एम3एम बिल्डर के पास कानूनी रूप से नहीं है। इसके बावजूद हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करना और खरीदारों को घर बेचना कानूनन अपराध है।

अब एफआईआर और 200 करोड़ की वसूली होगी
इस मामले पर यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि इंदिरापुरम थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक यह जमीन इन कंपनियों ने मनमाने ढंग से कागजों में दो बार ट्रांसफर कर ली है। इस बारे में प्राधिकरण को कोई जानकारी नहीं दी गई है। दो बार ट्रांसफर करने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए शुल्क चुकाना होगा। यह शुल्क प्राधिकरण को नहीं दिया गया है। जमीन हाथ में आए बिना हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करना आम आदमी के साथ धोखाधड़ी है। यूपी रेरा से रजिस्ट्रेशन लिए बिना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जा सकता है। उसका प्रचार नहीं किया जा सकता है। घर नहीं बेचे जा सकते हैं। इस मामले में इंडिया बुल्स, कदम समूह और एम3एम कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इन कंपनियों से 200 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाएगी।

हाऊसिंग प्रोजेक्ट का नक्शा पास नहीं होगा
नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है। सेक्टर-128 में लॉन्च किए गए हाउसिंग प्रोजेक्ट का नक्शा पास नहीं किया जाए। अगर नक्शा पास कर दिया गया है तो उसे तत्काल रद्द कर दिया जाए। इस मामले पर बात करने के लिए तीनों कंपनियों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। निदेशक मंडल से बात नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर नोएडा अथॉरिटी से संपर्क करने पर जानकारी मिली कि एम3एम बिल्डर ने सेक्टर-128 में ग्रुप हाऊसिंग परियोजना लॉन्च करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में भी एम3एम बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.