बागपत से बड़ी खबर : महिला की हत्या के लिए 6 दोषी करार, कल जिला अदालत सुनाएगी सजा

बागपत | 1 साल पहले | Nitin Parashar

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो



Baghpat : महिला की हत्या के मुकदमे में जिला एवं सत्र न्यायधीश संजीव पांडे ने गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब कल अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी। यह हत्या थाना बागपत के क्षेत्र में वर्ष 2017 में दहेज के लिए की गई थी।

बागपत के जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुनील पंवार ने बताया कि 2 फरवरी 2017 को काठा गांव के निवासी बृजपाल ने थाना बागपत पर एक तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी बेटी रश्मि की शादी अभियुक्त प्रवेश के साथ हुई थी। शादी के बाद उसका पति, ससुर, जेठ-जेठानी, देवर और पड़ोस की चचिया सास उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जिसे उन्होंने जान से मारने के लिए जला दिया। सूचना पर वादी अपने परिवार के साथ अपनी बेटी की ससुराल पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया। जहां उसने मृत्यु पूर्व बयान दिया था। बताया था कि अभियुक्तों ने उसे जलाया है। उसी घटना में जलने के कारण अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

इस घटना का मुकदमा थाना बागपत पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। सभी अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह और अभियुक्त पक्ष ने कुल 6 गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायलय ने दोनों पक्षो की बहस सुनकर आज अभियुक्त रामवीर, पति प्रवेश, ससुर रामवीर, जेठ प्रवीण, जेठानी सोनिया, देवर अरुण और चचिया सास को मरने वाली रश्मि की हत्या का दोषी माना है। अब अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी।

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