New Delhi : राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के दौरान पटाखों पर लगे प्रतिबंध के उल्लंघन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स से स्पष्ट है कि राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध का पालन नहीं किया गया।
AQI 400 पार देखा गया
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए। खंडपीठ ने कहा, "हमें ऐसी व्यापक रिपोर्ट्स मिली हैं कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध का पालन नहीं किया गया। यह चिंताजनक स्थिति है।" दिवाली के बाद राजधानी की वायु गुणवत्ता में आई गिरावट ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। सोमवार को कई इलाकों में AQI 400 के स्तर को पार कर गया। आनंद विहार, रोहिणी और अशोक विहार जैसे क्षेत्रों में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक रही।
24 नवंबर को देने होगा जवाब
अदालत ने आम आदमी पार्टी की सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले साल के लिए एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करे। न्यायालय ने कहा, "हमें ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जो यह सुनिश्चित करे कि अगली दिवाली पर न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन हो।" यह मामला अब 24 नवंबर को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। जब सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।