Ritu Maheshwari Case : सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु महेश्वरी को लगाई फटकार, लेकिन हाईकोर्ट के अवमानना मामले में राहत जारी रहेगी

Tricity Today | Ritu Maheshwari



News Delhi : नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवमानना मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने सीईओ को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि, उन्हें हाईकोर्ट के गैर जमानती वारंट और कस्टडी ऑर्डर से राहत जारी रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के महीने में होगी। कुल मिलाकर ऋतु माहेश्वरी को तत्कालिक तौर पर तो बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन अब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। देखना होगा कि सुनवाई पूरी करने के बाद उच्चतम न्यायालय का रुख किया रहता है।

नोएडा ऑथरिटी की सीईओ माहेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा ऑथरिटी को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा, आम आदमी से ज़मीन लेने के बाद उचित मुआवजा ना देना सामान्य बात हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यहां तक मामला पहुंचने के बाद भी आप आदेशों का पालन नहीं करना चाहते हैं? हमने कई मामलों में देखा है कि आपने जमीन ली है और मुआवजा नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 रुपये या 10 रुपये, यह अनुपालन करने का तरीका नहीं है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश से नोएडा ऑथरिटी की सीईओ माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत जारो रहेगी। मतलब उन्हें अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शरद श्रीवास्तव की अदालत में हाजिर होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

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