Karnataka Hijab Case : सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद, एक ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत, अब बड़ी बेंच में पहुंचा

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New Delhi : हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में अलग-अलग राय हैं। इसके बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में चला जाएगा। एक जज ने कर्नाटक हिजाब विवाद में हिजाब को सही तो दूसरे ने गलत बताया है। दोनों जजों की अलग-अलग राय है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुप्ता का कहना है कि हमारे विचार अलग होने के कारण मामला चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बेंच का गठन किया जाएगा।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लोग
दरअसल, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद हाईकोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड के नियमों का पालन करने को लेकर आदेश सही बताया था। जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिका दाखिल की गई थी।

हेमंत गुप्ता और दूसरे जज के विचार अलग-अलग
इस मामले में पिछले 10 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दलील के दौरान हिजाब का समर्थन करने वाले लोगों ने कहा कि हिजाब को एक धार्मिक फर्ज की तरह मुस्लिम लड़कियां पहनती हैं, इसे किसी भी दूसरे धर्म के छात्र को परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही प्रभावित होना चाहिए। वहीं, हाईकोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड के लिए फैसला सुनाया था। इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। वहीं, दूसरे जज ने हाईकोर्ट के इस फैसले को गलत बताया है।

कैसे शुरू हुआ हिजाब विवाद और गाजियाबाद में पहुंचा
यह पूरा मामला अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था। एक कॉलेज में कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर आने की मांग की थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही यह मामला दब गया था। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 को सरकारी पीयू कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास में आई थी, लेकिन उनको बाहर रोक दिया गया था। जिसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज के भीतर और बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। ऐसे यह मामला नेशनल लेवल पर पहुंच गया। आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद समेत काफी जिलों में भी मुस्लिम लड़कियों ने हंगामा किया था।

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