गाजियाबाद : बलात्कार के जुर्म में 10 साल की कैद

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो



गाजियाबाद की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने एक शख्स को बलात्कार के जुर्म में सोमवार को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। जिला के सरकारी अधिवक्ता आदर्श त्यागी ने बताया दोषी जिले के साहिबाबाद इलाके के शालीमार गार्डन का रहने वाला है। वह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी पाया गया है। 

उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वह भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 506 के तहत भी दोषी पाया गया है। साथ में जुर्माना भी लगाया है।
 

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