गाजियाबाद निगम का बड़ा एक्शन, बीयर-शराब की दुकान पर 25 हजार का जुर्माना

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो



गजियाबाद नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की है। निगम ने एक बीयर की दुकान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। दुकान के सामने नाले में बीयर की बोतल और कैन काफी संख्या में फेंके गए थे। दुकान संचालक को सामने डस्टबिन रखने की चेतावनी देकर छोड़ा गया।

गाजियाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्रर डा. दिनेश चंद्र सिंह ने सख्त आदेश में कहा है कि सभी बीयर और शराब की दुकान के आगे डस्टबीन रखना अनिवार्य होगा। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब नगर निगम की टीम वसुंधरा सेक्टर एक के नाले की सफाई कर रही थी। सेक्टर एक में बीयर की दुकान के आगे बने नाले में प्लास्टिक के गिलास, कैन और बातलें सैकड़ों की संख्या में पड़ी मिलीं। इसकी वजह से नाले का बहाव रुका हुआ था और उसकी सफाई करने में परेशानी आ रही थी। 

दुकान संचालक राजकुमार पर कचरा निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि निगम के कोषागार में जमा करने का आदेश दिया गया है। अगर समय पर जुर्माने की राशि नहीं दी जाती है तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी शराब और बीयर की दुकानों के आगे डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। 

ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है लॉकडाउन के दौरान जिले में सभी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद थीं। लॉकडाउन-5 में शराब और बीयर की दुकानों को दोबारा खोल दिया गया है। अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब की दुकानों पर बिक्री की जा रही है। ऐसे में लोग बियर की केन और शराब की बोतलें लापरवाही से नालों में फेंक रहे हैं।

अन्य खबरें