In November The Administration Will Organize Mass Marriage Register To Take Advantage Of The Scheme Know The Basis Of Eligibility And The Process Of Taking Benefits
अच्छी खबर : नवंबर में प्रशासन कराएगा सामूहिक विवाह, योजना का लाभ लेने के लिए करें पंजीकरण, जानें पात्रता का आधार और लाभ लेने की प्रक्रिया
Google Image | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादियां कराई जाएंगी
Gautam Buddh Nagar : राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन पूरी तन्मयता से काम कर रहा है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई (Suhas LY IAS) स्वयं जनकल्याण की स्कीम की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादियां कराई जाएंगी। इसमें पंजीकरण कराने वाले जोड़ों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए तिथियां घोषित हो गई हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि निर्धारित वक्त सभी आवेदन कर दिए जाएं। उसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10 नवंबर तक कराएं पंजीकरण
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में स्थित विकासखंड जेवर परिसर में सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इसके लिए 16 नवंबर 2021 की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकास खंडों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं। इन सभी को आगामी 10 नवंबर 2021 तक अपना पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा, ताकि प्रदेश सरकार से संचालित महत्वपूर्ण योजना का लाभ अधिकाधिक निवासियों को प्राप्त हो सके।
इन्हें माना जाएगा पात्र
उन्होंने योजना की पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। विवाह के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक वर व कन्या का आधार कार्ड (शैक्षिक प्रमाण पत्र आयु प्रमाण किए जाने के लिए) होना चाहिए।
ये पेपर जरूरी
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। विवाह के लिए विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने योजना के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 51000 रुपये प्रति जोड़े पर व्यय किये जाते हैं। इसमें से 35000 लड़की के बैंक बचत खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। साथ ही 10000 का सामान दिया जाता है। सरकार 6000 प्रति जोड़ा भोजन, बिजली-पानी, टेंट व्यवस्था पर खर्च करती है।