नोएडा कंक्रीटीकरण को लेकर एनजीटी सख्त : नोएडा-ग्रेनो के सीईओ और डीएम को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश

नोएडा | 7 महीना पहले | Deepak Sharma

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Noida News : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले के डीएम के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को तलब किया है। एनजीटी ने इन सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि एनजीटी जिले में सड़क किनारे और पेड़ों के आसपास पक्का किए जाने के कारण गिरते जलस्तर को लेकर सुनवाई कर रहा है।

जिले के भूजल स्तर में गिरावट
नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में प्रदेश सरकार की गाइड लाइन्स का उल्लंघन करते हुए सड़क किनारे और पेड़ों के आसपास पक्का किया जा रहा है। जिससे भूजल स्तर में गिरावट आ रही है। इस तरह के निर्माण से पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिसकी वजह से NGT (National Green Tribunal) ने पिछले वर्ष इस पर रोक लगा दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए NGT ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और गौतमबुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत तौर पर बुलाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च 2024 को होनी है।

क्या है मामला
गौरतलब है कि एनजीटी ने अपने आदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सड़कों के किनारे और सड़क के बर्म में कंक्रीटिंग का कोई और कार्य नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सहमति के अनुसार, 23 मार्च, 2018 को एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें सड़कों के किनारे कंक्रीट से जुड़े निर्माण पर सीमा निर्धारित की गई थी। आरोप है कि दोनों प्राधिकरण इन नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से सड़कों के आसपास कच्ची जमीन खत्म हो रही है। इसका बुरा प्रभाव भूगर्भ जल पर पड़ रहा है। साथ ही सड़कों के आसपास पेड़-पौधे और वृक्ष मर रहे हैं।

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