लोकसभा चुनाव 2024 : नोएडा में गरमाया फ्लैट रजिस्ट्री का मुद्दा, इन सोसाइटियों में ‘No Registry, No Vote...

नोएडा | 7 महीना पहले | Nitin Parashar

Tricity Today | बैनर



Noida News : नोएडा में चुनावी माहौल है। यहां पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। लेकिन उससे पहले शहर के अधिकतर सोसाइटी में रजिस्ट्री का मुद्दा गरमाया हुआ है। बिल्डर को पैसे देने के बावजूद फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही हाल सेक्टर-46 स्थित गार्डन ग्लोरी सोसाइटी का है। यहां के फ्लैट ऑनर्स ने ‘No Registry, No Vote’ मुहिम छेड़ दी है। इस अभियान में सेक्टर-117 यूनिटेक यूनिहोम्स, सेक्टर-75 फ्यूटेक गेटवे, ग्रेनो वेस्ट स्थित हिमालयन प्राइड, निराला ग्रीन्स, निराला ग्लोबल और ग्रेटर नोएडा की शिवालिक होम्स सोसाइटी आदि शामिल हैं। हालांकि, आश्वासन मिलने के बाद कुछ सोसाइटी में बैनर को हटा दिया गया है।

समस्या का समाधान 
सेक्टर-46 स्थित गार्डन ग्लोरी सोसाइटी ऐओए अध्यक्ष दुर्गेश कुमारी ने बताया कि सोसाइटी में करीब 1450 फ्लैट हैं। जिसमें करीब चार हजार लोग रह रहे हैं। यहां के निवासियों ने करीब 10 साल पहले फ्लैट बुक कराया था। लेकिन बिल्डर की तरफ से रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। सोसाइटी के परेशान फ्लैट खरीदारों ने मजबूर होकर वोट न देने का निर्णय लिया है। निवासियों ने बताया कि बिल्डर प्राधिकरण का बकाया नहीं दे रहा है। ऐसे में प्राधिकरण ने रजिस्ट्री रोकी हुई है। अब अधिकारियों ने 12 अप्रैल तक समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दोबारा से सोसाइटी के बाहर 'नो रजिस्ट्री नो वोट' का बैनर लगा दिया जाएगा।

फ्लैट खरीदारों का इस्तेमाल 
अधिकतर फ्लैट खरीदारों का कहना है कि वे पिछले करीब कई सालों से रजिस्ट्री के इंतजार में हैं। इस दौरान दो बार लोकसभा और दो बार ही विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। लेकिन उनके दर्द को किसी ने नहीं समझा। अब एक बार फिर चुनाव आए तो जनप्रतिनिधियों को उनकी याद आई है। चुनाव से पहले तो नेता वोट लेने के लिए कह देते हैं कि वो उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री करवा देंगे, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद इन्हें सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता है। केवल वोट लेने के लिए फ्लैट खरीदारों का इस्तेमाल किया जाता है।

कानूनी कार्रवाई की जाएगी 
इस बारे में दादरी के एसडीएम का कहना है कि मतदान में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसका विरोध करना गलत है। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लोगों की जल्द रजिस्ट्री हो, इसके लिए प्राधिकरण के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं। अगर किसी ने मना करने के बाद भी अपने फ्लैट से नो रजिस्ट्री-नो वोट के पोस्टर-बैनर नहीं हटाए तो उनके खिलाफ शांति भंग करने पर आईपीसी की धारा-107 और 116 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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