बड़ी खबर : क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न से पहले लेनी होगी परमिशन, वरना होगी कार्रवाई

नोएडा | 2 साल पहले | Nitin Parashar

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो



Noida : साल खत्म होने में होने में अब बस कुछ दिन बाकी है। बीतते साल के साथ ही लोग क्रिसमस (Christmas) और नए साल (New Year) का जश्न मनाने के लिए तैयार है। इन दिनों हर कोई क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। लोग क्रिसमस के साथ ही आने वाले साल का स्वागत करने के लिए भी काफी उत्साहित है। ऐसे में आप जिला प्रशासन के बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने क्रिसमस पर्व और नववर्ष पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी कर दिया है।
 
अनुमति के बिना कार्यक्रम का आयोजन नहीं
जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को नए वर्ष को सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस-डे और नववर्ष में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कोरोना वायरस संबंधी नियमों का भी पालन करना होगा। यदि कहीं पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन होता पाया जाता है तो कार्यक्रम को रोकने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

होटलों और रेस्टोरेंट्स में पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू
नए साल को देखते हुए गौतमबुद्धनगर के होटलों और रेस्टोरेंट्स में पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इस बार होटलों और रेस्टोरेंट्स मालिक पिछले साल के मुकाबले बेहतर व्यवसाय का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं, जिले की पुलिस अधिकारियों की ओर से थाने के सभी एसएचओ को नए साल पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी।

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