Tricity Today | हाईकोर्ट ने मंजूर की मसजिद कमेटी की अर्जी
Prayagraj News : यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तलगृह में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई से पहले अंजुमन इंतेजामिया मसजिद कमेटी की संशोधित अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर 17 जनवरी-2024 के जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 31 जनवरी-2024 के आदेश के खिलाफ अपील में दाखिल संशोधन अर्जी मंजूर कर ली है। दोनों मामलों की बुधवार को भी सुनवाई होगी।
क्या है पूरा मामला
अंजुमन इंतेजामिया मसजिद कमेटी की तरफ से वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल कर रहे हैं। मस्जिद पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफ नकवी और पुनीत गुप्ता ने बहस की। कहा कि जब 17 जनवरी को धारा-9ग की अर्जी मंजूर करते हुए अदालत ने डीएम को रिसीवर नियुक्त करने एक मांग मंजूर कर ली तो बिना किसी अर्जी के जिला जज की अदालत ने 31 जनवरी को कैसे दूसरा आदेश दे दिया? मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि धारा-151 सीपीसी में अदालत को विवेकाधिकार है।
बुधवार की सुबह होगी बहस
कोर्ट ने कहा कि जब अर्जी मंजूर कर ली गई तो बिना किसी अर्जी के क्या जिला जज आदेश दे सकते हैं? इसी कानूनी मुद्दे को लेकर बुधवार सुबह 10 बजे से बहस होगी। कोर्ट ने सुनवाई का मीडिया ट्रायल किए जाने पर भी आपत्ति की और कहा कि दोनों पक्ष मीडिया ट्रायल से बचें।