चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपत्तिजनक वीडियो मामले ने लिया नया मोड़, हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की याचिका

Chandigarh University MMS Case : चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपत्तिजनक वीडियो मामले ने लिया नया मोड़, हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की याचिका

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपत्तिजनक वीडियो मामले ने लिया नया मोड़, हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की याचिका

Google Image | Chandigarh University

Chandigarh : चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से लड़की द्वारा आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला हर बार एक नया मोड़ ले रहा है। फिलहाल इस मामले में एक नई सूचना मिली है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रावास में लड़कियों की नहाते समय वीडियो बनाने और इसे लीक करने के मामले की सीबीआई द्वारा जांच की मांग की गई थी। इस मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच मांग के दाखिल याचिका को छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया है। याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने इस मामले में पंजाब पुलिस की जांच पर असंतोष जताया था और साथ ही सीबीआई जांच के मांग की अपील की थी।

खारिज की गई याचिका
एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया कि सरकार लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकामयाब हो रही है। इसी कारण से छात्रों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में यह मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। याचिका में यह भी बताया गया है कि वीडियो लीक मामले में यूनिवर्सिटी की ही छात्रा को आरोपी बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से चौथा आरोपी एक इंडियन आर्मी का सदस्य था।

पुलिस को नहीं मिल रहा कोई सुराग
पुलिस ने बताया कि जब आरोपी छात्रा हॉस्टल में आई थी, तो उसके पास पुराना फोन था और वह उसे बेच चुकी है। पुलिस के अनुसार लड़की ने यह भी नहीं बताया है कि उसने फोन किसे बेचा है। जो फोन आरोपी लड़की की से बरामद किया गया है, उसमें उसके खुद के वीडियो और आरोपी के साथ चैट पाया गया है। एडवोकेट ने कहा कि यह मामला जितना छोटा दिखाई दे रहा है, उतना छोटा है नहीं। अगर जांच सीबीआई को दी जाती है, तो इस पूरे स्कैम का खुलासा संभव है।

मामले के चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने अभी तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तीन आरोपी शिमला के रहने वाले हैं और चौथा आरोपी इंडियन आर्मी का सदस्य है। पंजाब सरकार ने बताया कि एसआईटी तेजी से इस मामले में जांच कर रही है। इस केस में चालान भी पेश किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि अभी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। याचिका वापस लेने की छूट मांगने पर कोर्ट ने इसे मंजूरी देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.