जब्त किए गए पुराने वाहनों का होगा निपटारा, जानिए परिवहन विभाग की नई नीति

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला : जब्त किए गए पुराने वाहनों का होगा निपटारा, जानिए परिवहन विभाग की नई नीति

जब्त किए गए पुराने वाहनों का होगा निपटारा, जानिए परिवहन विभाग की नई नीति

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New Delhi : दिल्ली में जब्त किए पुराने वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने नई नीति बनाई है। जल्दी ही नई नीति लागू हो जाएगी। वाहन जब्त होने से परेशान लोग अपने वाहन को वापस पा सकते हैं। परिवहन विभाग ने जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए दोपहिया वाहनों पर 5000 और चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नई नीति बनाई गई है।

वाहन छोड़ने की शर्त
यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों को परिवहन विभाग ने अभियान के तहत जब्त किया था। नई नीति के अनुसार, जो लोग अपने वाहनों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरण करना चाहते हैं, उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए 6 से 12 महीने तक की समय सीमा मिल सकती है। अधिकारी ने बताया कि अपनी कार को मरमत के लिए लेकर जाने से पहले परिवहन विभाग को सूचित करना होगा। गाड़ी को दूसरे वाहन में ही ले जाया जाएगा। वाहन ले जाने से पहले लोगों को शपथपत्र देना होगा कि वह गाड़ी को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा नहीं करेंगे और वाहन को राजधानी दिल्ली में नहीं चलाएंगे।

15,000 से अधिक जब्त हैं पुराने वाहन
दिल्ली की सड़कों पर बहुत से ऐसे वाहन दौड़ रहे थे, जिनकी अवधि पूरी हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 15,000 से अधिक पुराने वाहन जब्त किए गये हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से ऐसे वाहनों से निपटने के लिए नीति बनाने को कहा था। जिसमें मालिक यह आश्वासन देने को तैयार हो कि वह वाहनों का उपयोग राजधानी दिल्ली में नहीं करेगा, उसे रिलीज कर दिया जाए।

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