आप विधायक विनय मिश्रा पर संगीन धाराओं में एफआईआर, महिला ने लगाए आपत्तिजनक आरोप

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आप विधायक विनय मिश्रा पर संगीन धाराओं में एफआईआर, महिला ने लगाए आपत्तिजनक आरोप

Tricity Today | विधायक विनय मिश्रा

New Delhi : आम आदमी पार्टी के नेता विनय मिश्रा के खिलाफ एक महिला ने आपत्तिजनक धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला का कहना है कि वह बीते महीने अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर आ रही थी। रास्ते में आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया और एक्सीडेंट करवाने की धमकी दी। इस मामले में दिल्ली के मांगरोल पूरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

15 नवंबर की घटना
अंजलि (बदला हुआ नाम) ने कोतवाली में शिकायत देते हुए बताया, "मैं अपने बेटे के साथ बीते 15 नवंबर 2023 की रात को मायके से वापस ससुराल जा रही थी। रास्ते में हमारी बाइक का पीछा विधायक विनय मिश्रा की कार ने किया। गाड़ी में विनय मिश्रा बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे गाली देना शुरू कर दिया और फिर मुझे जान से मरवाने की धमकी दी। गाड़ी में विनय मिश्रा का पीए रंजीत गोस्वामी भी बैठा हुआ था।"

पुलिस से नहीं हो पाया संपर्क
अंजलि ने एफआईआर ने लिखवाते वक्त आगे पुलिस को बताया, "विनय मिश्रा की कार को पीछे देखकर मेरे बेटे ने बाइक की स्पीड तेज कर दी। हम भारती कॉलेज के पास जनकपुरी पहुंचे। मैंने डायल 112 पर कॉल किया, लेकिन पुलिस से संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद मैंने अपने एक परिचित को फोन मिलाया। उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया।"

टिकट दिलवाने के नाम पर 10 लाख रुपए हड़पे
अंजलि ने आगे कहा, "विनय मिश्रा के पिता महाबली मिश्रा कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। मैंने मिश्रा परिवार को अपने करीब 25 साल दिए हैं। वर्ष 2020 में विनय मिश्रा ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और मुझे भी आप की सदस्यता दिलवा दी। मुझसे विनय मिश्रा ने विधानसभा एससी-एसटी कैंट का अध्यक्ष बनाया गया और एमसीडी चुनाव में टिकट देने का वादा किया था। टिकट दिलाने के लिए पार्टी फंड के नाम पर 10 लाख रुपए भी लिए थे, जो मैंने 6 किस्तों में उधार लेकर विनय मिश्रा को दे दिए, लेकिन विधायक ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे ना तो टिकट दिवाया और ना मेरे पैसे वापस दिए। मैं अपने पैसे वापस मांग रही थी, इसलिए मुझे धमकी दी जा रही थी।"

इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा के खिलाफ मंगोल पुरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। महिला की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 506, 509 और एसीएसटी एक्ट की धारा 3(1) समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। पीड़ित महिला ने दिल्ली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। इसके अलावा संबंधित वीडियो और दस्तावेज दिल्ली पुलिस को दे दिए हैं।

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