कब आएंगे नतीजे, पुरुष-महिला और ट्रांसजेंडर कितने वोटर? पढ़िए हर सवाल का जवाब

लोकसभा चुनाव 2024 : कब आएंगे नतीजे, पुरुष-महिला और ट्रांसजेंडर कितने वोटर? पढ़िए हर सवाल का जवाब

कब आएंगे नतीजे, पुरुष-महिला और ट्रांसजेंडर कितने वोटर? पढ़िए हर सवाल का जवाब

TRICITY TODAY | राजीव कुमार

New Delhi : इस बार 96,88,21,926 (96.8 करोड़) लोग लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करेंगे। इसमें से 49,72,31,994 (49.7 लाख) पुरुष मतदाता और 47,15,41,88 (47.1 लाख) महिला मतदाता है। इसके अलावा 48,044 ट्रांसजेंडर मतदाता है। यह पूरी जानकारी चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दी है।

4 जून 2024 को आएंगे नतीजे
राजीव कुमार ने बताया कि इस बार 1.8 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे। इनकी उम्र 18-19 वर्ष के बीच में है। इसके अलावा 20-29 वर्ष के आयु के 19.74 करोड़ मतदान करेंगे। करीब 19 लाख लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, जो मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल से भारत में सात चरणों में चुनाव होंगे। उसके बाद 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे।

55 लाख ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होगा
भारत निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में 55 लाख ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा पूरे देश में 10.5 लाख पोलिंग बूथ होंगे। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पूरे देश में इस बार 96.8 करोड़ लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं। जिसमें से 49.7 प्रतिशत पुरुष मतदाता और 47.1 प्रतिशत महिला मतदाता है। 

घर जाकर लेंगे वोट
राजीव कुमार ने आगे बताया कि पिछले साल से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। आगामी 16 जून को लोकसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा 18 से 19 साल की 85 लाख लड़कियां पहली बार मतदान करेंगी। देश में कुल 96.6 करोड़ मतदाता है। जिसमें से 1.82 करोड़ लाख लोग पहली बार वोट देंगे। 82 लाख लोग 85 साल से अधिक उम्र के हैं। उनके लिए अलग प्रबंध किए गए हैं। ऐसे लोग अपने घर से ही मतदान करेंगे। इसके लिए टीम तैयार की गई है। 

उम्मीदवारों को इन नियमों का पालन करना होगा
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अफसरों ने बताया कि अब देश के किसी भी हिस्से में किसी विकास योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण नहीं हो सकता। कोई भी नेता या उम्मीदवार लोकसभा चुनाव 2024 में सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खजाने से पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन पर खर्च नहीं किया जा सकता है, यह भी आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन होगा।

सभी अफसरों-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक
अब केंद्र या राज्य सरकार किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की पोस्टिंग करनी जरूरी है तो इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के अधिकारी अब इलेक्शन होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारियों की तरह काम करेंगे।

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