सफर करते समय ले जा पाएंगे दारू, सरकार ने जताई आपत्ति 

दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए काम की खबर : सफर करते समय ले जा पाएंगे दारू, सरकार ने जताई आपत्ति 

सफर करते समय ले जा पाएंगे दारू, सरकार ने जताई आपत्ति 

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Delhi News : दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे। डीएमआरसी (DMRC) ने पिछले साल जून में मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी, जिस पर दिल्ली सरकार (Delhi government) ने आपत्ति जताई है। 

वोदका और व्हिस्की ले जाने पर लगेगी रोक ?
मेट्रो ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चलती हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों को भी जोड़ती हैं। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा, 'दिल्ली सरकार ने हमें जो भी अधिकृत किया है, उसकी अनुमति है। उस राज्य के आबकारी नियम लागू होते हैं।' आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। अधिकारी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती हैं और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा।

आबकारी कानून होगा लागू 
डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक ने कहा, 'हम एक या दो बोतलों की संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं। चूंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे हैं और राज्य का जो भी आबकारी कानून है, वह लागू होगा।' डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों और नियमों का पालन करें।

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