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Faridabad News : पड़ोस में रहने वाली पांच साल की बच्ची को चीज खिलाने और मोबाइल खेलने के बहाने दुष्कर्म करने वाले 29 साल के किरायेदार विपिन यादव को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मुल्जिम विपिन यादव डबुआ कॉलोनी में रहता है। घटना 15 सितंबर 2019 की है।