Ghaziabad News : दहेज को लेकर आठ महीने की विवाहित की हत्या करने के मामले में पति समेत चार आरोपियो को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही उन सभी पर 5-5 हजार रुपय का आर्थिक दंड लगाया। और जल्द ही इस हर्जाने को जमा करने के लिए कहा है।
कर रहे थे एक और गाड़ी की मांग
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि 2 अप्रैल 2017 में दिल्ली की रहने वाली शमा परवीन की शादी साहिबाबाद के रहने वाले शहजाद से हुई थी। शादी में शर्मा के परिजनों ने उसे एक कार भी दी थी, लेकिन ससुराल वाले एक और गाड़ी की मांग करने लगे। जिसके लिए उसने उन्होने शमा को पीटना शुरू कर दिया। जब उनकी मांग पूरी न हुई तो पति शहजाद, सास शबनम, जेट दिलशाद और जेठानी निशा ने उसके साथ मारपीट की। साथ ही फांसी लगाकर उसकी हत्या भी कर दी। इस मामले में सोमवार को अदालत ने उन्हें गवाहों और सबूतों के आधार पर 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 5-5 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।