स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य, छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला

Ghaziabad News : स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य, छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला

स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य, छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला

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Ghaziabad News : स्कूल वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आदेश में तीन माह का समय देते हुए सभी स्कूल प्रबंधकों को वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक अप्रैल तक सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे।

क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्कूल की बसों और वैन के अंदर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया है। स्कूल प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट मालिकों को इसके लिए तीन माह का समय दिया गया है। एक अप्रैल से उत्तर प्रदेश की सभी स्कूल बसों और वैन में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ होने वाली किसी अप्रिय घटना पर नजर रखने के लिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है साथ ही इस नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

कितना कारगर होगा नियम
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1998 के अंतर्गत स्कूल वैन और बसों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए कुछ अनिवार्य नियम लागू किए गए थे। जिसमें स्कूल वैन और बसों को पीले रंग से पेंट करने के अलावा फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन उपकरण, जीपीएस सिस्टम आदि लगाने के नियम बनाए गए थे, लेकिन धरातल पर ये सभी नियम लागू नहीं हो पाए। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया आदेश सराहनीय कदम है। सभी स्कूल वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य है। इससे किसी भी अप्रिय घटनाओं से बचा जा सकता है। सीमा त्यागी ने आशंका जाहिर करते हुए बताया कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार की अन्य योजनाएं आदेश के बाद लागू नहीं हो पाई है कहीं इस आदेश का भी वही हाल ना हो जाए।

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