गाजियाबाद में जीजा-साली के बीच अवैध संबंध के शक में साढू ने दिया था वारदात को अंजाम, साथी को मिली सजा

डबल मर्डर के आरोपी को 11 साल की सजा : गाजियाबाद में जीजा-साली के बीच अवैध संबंध के शक में साढू ने दिया था वारदात को अंजाम, साथी को मिली सजा

गाजियाबाद में जीजा-साली के बीच अवैध संबंध के शक में साढू ने दिया था वारदात को अंजाम, साथी को मिली सजा

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Ghaziabad News : हत्या के मुकदमे में जेल गए आरोपी की बीवी अपने जीजा के यहां गाजियाबाद सीआईएफ क्वार्टर में रह रही थी। जेल से बाहर आने पर आरोपी को जीजा साली के बीच अवैध संबंधों का शक हुआ और उसने अपने साथी के साथ मिलकर अपने साढू और पत्नी की हत्या कर दी। इस मामले में मुख्य आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन मुख्य आरोपी ने पुलिस हिरासत के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जबकि उसके साथी को अब जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

यह है पूरा मामला
वर्ष 2013 के दौरान कांस्टेबल सुरेश चंद शर्मा की पोस्टिंग गाजियाबाद के सीआईएसफ कैंप में थी। वे अपनी पत्नी के साथ सीआईएसएफ कैंप में स्थित स्टाफ क्वार्टर में रह रहे थे। सुरेश चंद्र शर्मा का साढू विनीत शर्मा अपराधी किस्म का व्यक्ति था। हत्या के एक मामले में वह जेल चला गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने जीजा सुरेश चंद शर्मा के यहां रह रही थी। जेल से छूटने के बाद विनीत को दोनों के बीच अवैध संबंध होने का शक हुआ। जिसके बाद उसने अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ मिलकर अपने साढू की हत्या की योजना बनाई। इसके बाद 21 अप्रैल 2013 की रात में विनीत और नरेंद्र इंदिरापुरम स्थित सीआईएसएफ कैंप स्थित स्टाफ क्वाटर में सुरेश चंद्र शर्मा घर पहुंचे। विनीत व नरेंद्र ने सुरेश चंद्र शर्मा और उसकी पत्नी बबली के हाथ बांधकर हत्या कर दी और घर में रखे जेवर वह बाइक लूटकर भाग गए। 

अवैध संबंध के शक में किया डबल मर्डर
हत्या के बाद कांस्टेबल सुरेश चंद्र शर्मा के भाई की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 27 अप्रैल 2013 को दोनों आरोपी नरेंद्र व विनीत को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद 28 अप्रैल 2013 की रात विनीत ने इंदिरापुरम थाने के शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 11 वर्ष चले इस केस में अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो हीरालाल की अदालत ने आरोपी नरेंद्र सिंह को आजीवन कैद की सजा सुनाई है, साथ ही अभियुक्त पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में मुख्य आरोपी विनीत की पहले ही मौत हो चुकी है।

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