Ghaziabad News : यातायात पुलिस ने गाजियाबाद की एक सड़क पर कुछ वाहनों को प्रतिबंधित किया है। 10 जनवरी के बाद यदि रोड पर प्रतिबंधित वाहन दिखाई दिए तो यातायात पुलिस ने 20 हजार रुपये का चालान करेगी। यह व्यवस्था यातायात पुलिस ने बनाई है। सड़क पर गति की समानता को बनाए रखने और दुर्घटना से बचने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है।
यह है पूरा मामला
गाजियाबाद की एलिवेटेड रोड पर अब बैलगाड़ी, रिक्शा, तांगा, ई-रिक्शा, ऑटो और ट्रैक्टर ट्राली के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 10 जनवरी से यह नियम लागू होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गाजियाबाद के अपर पुलिस उपायुक्त यातायात वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस उपयुक्त ट्रांस हिंडन ने एलिवेटेड रोड पर बैलगाड़ी, रिक्शा, तांगा, ई-रिक्शा, ऑटो और ट्रैक्टर ट्रॉली को प्रतिबंधित किया है। इन वाहनों के आवागमन पर मोटर यान के प्रयोग और गति पर निर्बंधन के अंतर्गत यह व्यवस्था लागू की गई है। एलिवेटेड रोड पर यह प्रतिबंध 10 जनवरी से लागू होगा। नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध 20 हजार रुपये के चालान की व्यवस्था की गई है। बता दें कि यूपी गेट से रोटरी गोल चक्कर तक और रोटरी गोल चक्कर से यूपी गेट तक उक्त वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।