गाजियाबाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले को फांसी, केवल 65 दिनों में मिला इंसाफ

सजा-ए-मौत : गाजियाबाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले को फांसी, केवल 65 दिनों में मिला इंसाफ

गाजियाबाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले को फांसी, केवल 65 दिनों में मिला इंसाफ

Google Image | पुलिस की हिरासत में आरोपी सोनू गुप्ता

Ghaziabad News : गाजियाबाद में बच्ची के साथ रेप और हत्या करने वाले आरोपी सोनू गुप्ता को स्पेशल पोस्को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। शनिवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। फैसला सुनने के बाद आरोपी जज के सामने रोने लगा था। कोर्ट ने फांसी के आलावा पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपए देने का भी फैसला सुनाया है। 

साढ़े 4 साल की बच्ची के साथ हुई थी हैवानियत
यह खौफनाक घटना गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र की है। यह घटना 1 दिसंबर 2022 की है। नंदग्राम में रहने वाले सोनू गुप्ता नामक युवक ने पहले साढ़े 4 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था और फिर उसके बाद मासूम को मौत के घाट उतार दिया। 

20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा
यह मामला स्पेशल पोस्ट को कोर्ट में 65 दिनों तक चला। अब शनिवार को कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया है। मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू गुप्ता को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को 20 हजार रुपए का जुर्माना भी देना होगा। 

मुंह में कपड़ा ठूसकर मौत के घाट उतारा था
मिली जानकारी के अनुसार विशेष लोक अभियोजक ने फांसी की सजा की मांग की थी। उन्होंने 65 दिनों की लंबी बहस के बाद कोर्ट से कहा था कि ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आरोपी ने पहले मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर मौत के घाट उतार दिया था। वारदात के बाद मासूम के शव को सिटी फॉरेस्ट में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान की है।

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