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गाजियाबाद : दहेज की मांग ना पूरी होने पर विवाहिता की हत्या करने वाले दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सअपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम रामचंद्र यादव ने दोषी ननद और ससुर को सात वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत में पति पर तीन हजार और ननद व ससुर पर दो-दो हजार का जुर्माना लगाया गया।