पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्र कैद और ननद व ससुर को सात वर्ष की सजा, दहेज को लेकर किया था आग के हवाले

गाजियाबाद : पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्र कैद और ननद व ससुर को सात वर्ष की सजा, दहेज को लेकर किया था आग के हवाले

पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्र कैद और ननद व ससुर को सात वर्ष की सजा, दहेज को लेकर किया था आग के हवाले

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गाजियाबाद : दहेज की मांग ना पूरी होने पर विवाहिता की हत्या करने वाले दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सअपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम रामचंद्र यादव ने दोषी ननद और ससुर को सात वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत में पति पर तीन हजार और ननद व ससुर पर दो-दो हजार का जुर्माना लगाया गया। 

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अब्दुल रेहमान जो की दिल्ली निवासी है। जिन्होंने अपनी पुत्री रोशनजहां की शादी लोनी स्थित इंदिरा कॉलोनी मे रहने वाले शाहरुख से वर्ष 2005 में की थी। विवाह के बाद ही ससुराल वालो ने रोशनजहां को दहेज़ के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। बेटी का घर एक बार फिर सवारने के लिए दुबारा मायके वालो ने ससुराल वालो को दहेज भी दिया था, लेकिन उनकी मांग लगतार बढ़ती जा रही थी। मांग पूरी ना होने पर ससुराल वाले रोशनजहां से मारपीट करनी शुरू कर दी। 21 अप्रैल 2011 की रात ससुराल वालो ने रोशनजहां पर पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया था। जिसमे वह बुरी तरह झुलस गयी थी।जिसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित जीटीबी अस्पताल मे भर्ती कराया गया था। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी थी।

पिता ने ससुराल वालो के खिलाफ किया केस दर्ज 
पिता अब्दुल रेहमान ने पुत्री रोशन की मौत बाद के पति शाहरुख, ससुर मोहम्मद रईस, ननद शबाना और अन्य ससुराल वालो पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस मामले की छान बीन कर के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने 9 गवाह कोर्ट में पेश किया थे।


 

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