गौतमबुद्ध नगर के बाद गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू, अब रात में घूमने वालों की खैर नहीं

BREAKING: गौतमबुद्ध नगर के बाद गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू, अब रात में घूमने वालों की खैर नहीं

गौतमबुद्ध नगर के बाद गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू, अब रात में घूमने वालों की खैर नहीं

Tricity Today | Dr. Ajay Shankar Pandey (DM Ghaziabad)

गौतमबुद्ध नगर के बाद पड़ोसी जिले गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू आज रात से ही लागू होगा और 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक मैराथन मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। नाइट कर्फ्यू लागू करने के फैसले के बारे में प्रशासन की तरफ से कहा गया कि, “कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। ये आदेश आज रात से लागू हो जाएंगे। इसका समय रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रखा गया है।”

आपको बता दें कि गाजियाबाद में बुधवार को कोरोना के 76 नए मामले सामने आये थे। वही, अभी तक जिले में 102 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। गाजियाबाद जनपद में इस समय कोरोना संक्रमण के 442 एक्टिव मामले है। जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय गुरूवार को अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर यह फैसला लिया है। 

इससे पहले बुधवार की देर शाम को योगी आदित्यनाथ ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद के जिलाधिकारियों से कोविड-19 के उपचार के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त और आवश्यक निर्देश दिए थे। 

इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जनपदों में कोविड-19 के प्रतिदिन 100 से अधिक मामले आ रहे हैं और 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन जनपदों के  जिलाधिकारी माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के सम्बन्ध में (परीक्षाओं को छोड़कर) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। इसी प्रकार इन जनपदों में रात्रि में आवागमन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक समन्वय बनाते हुए निर्णय लें। ऐसी स्थिति में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक सामग्री दवा, खाद्यान्न आदि का परिवहन व गतिविधियां बाधित न हों।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.