Ghaziabad News : वाहन चालकों के लिए आज से खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। जिन वाहन चालकों ने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं लगवाई है। उन वाहनों का आज एक अक्टूबर से चालान कटना शुरू हो जायेगा। जुर्माना की राशि 5000 रुपए है। 30 सितंबर के बाद निजी वाहनों के खिलाफ संभागीय परिवहन विभाग अब कार्रवाई करेगा। बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 5 हजार रुपए तक के जुर्माने (fines) का प्राविधान किया गया हैं।
30 सितंबर तक की थी छूट
गाजियाबाद के एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव परिवहन राजेश सिंह के निर्देश के तहत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 सितंबर तक की तारीख निर्धारित की गई थी। फिलहाल कोई तारीख नहीं बढ़ी है। इसलिए एक अक्टूबर से बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन जमा नहीं करने वालों पर भी लगेगा जुर्माना
1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत हुए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा प्रदेश सरकार द्वारा 30 सितंबर प्रदान की गई थी। लेकिन इसकी समयावधि नहीं बढ़ाई गई है। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य हैं। इसके लिए जिन लोगों ने आवेदन जमा नहीं किया है। ऐसे वाहन चालकों को चालान बनाए जाएंगे।
पहला चालान 5000 रुपए का
एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना सड़क पर दौडऩे वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाकर वसूला जाएगा। उन्होंने जिले के सभी ऐसे वाहनों चालकों से अपील करते हुए कहा कि अभी तक जिन वाहनों चालकों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही लगाई है तो वह लगवा लें।
गाजियाबाद जनपद में आधे से भी कम वाहनों पर लगी प्लेट
बता दें कि जिले में पंजीकृत कुल वाहनों की संख्या 10 लाख 30 हजार 950 है। इनमें से 4 लाख 29 हजार 719 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है। जबकि अभी 6 लाख 1 हजार 231 वाहन चालकों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। 1 अक्टूबर से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। उन वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, पता परिवर्तन, नया परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट और राष्ट्रीय परमिट आदि कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
वाहनों विक्रेताओं को आदेश
वाहनों के अधिकृत विक्रेताओं को भी इस संदर्भ में से निर्देशित किया कि वह अपनी कंपनी से संबंधित जो भी वाहन स्वामी हैं और अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं उनको इस संबंध में सुविधा प्रदान करें।