Greater Noida West : मेरठ के फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स के डिप्टी रजिस्ट्रार ने बिल्डर हवेलिया वैलेंसिया होम्स के पक्ष में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इस आदेश में वर्तमान अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) के गठन और निर्वाचन को गलत दस्तावेजों और सूचनाओं के आधार पर गैरकानूनी घोषित किया गया है। इसके साथ ही एओए के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है।
रजिस्ट्रार ने फैसले में क्या लिखा
1. यह आदेश हवेलिया वैलेंसिया होम्स सोसाइटी में मेंटेनेंस सेवाओं के प्रबंधन को लेकर लंबित शिकायत के आधार पर पारित किया गया।
2. डिप्टी रजिस्ट्रार की अदालत ने नियमों का पालन न करने का हवाला देते हुए एओए को अप्रभावी और अप्रासंगिक घोषित किया।
3. आदेश के बावजूद, 7 जुलाई 2024 को एओए के सदस्यों ने जबरन मेंटेनेंस सेवा कार्यालय, कंप्यूटरों और अन्य संसाधनों पर कब्जा कर लिया।
4. कार्यालय कर्मचारियों को कथित तौर पर धमकी दी गई, जिससे एसटीपी जल अतिप्रवाह और पानी की टंकी के स्तर जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रबंधन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।
5. इस घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों और पुलिस को दी गई है, और कार्रवाई की उम्मीद है।
6. बिल्डर प्रबंधन शुरू से ही प्रस्तावित नियमों और कानूनों के आधार पर एओए के गठन का समर्थन करता रहा है।
7. कुछ एओए सदस्यों की कार्रवाई को डिप्टी रजिस्ट्रार की अदालत के आदेश का उल्लंघन और सोसाइटी के अधिकांश निवासियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है।
बिल्डर ने क्या कहा
बिल्डर की ओर से इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ व्यक्तियों के हितों के लिए अन्य सोसाइटी निवासियों की सुरक्षा और सुविधाओं से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी नियमों के तहत एओए का गठन करना चाहती है। डिप्टी रजिस्ट्रार की अदालत के आदेश की प्रति बिल्डर ने उपलब्ध करवाई है।