बिल्डर की चालाकी खुद पर पड़ी भारी, फोरम ने कहा- 60 दिन में खरीदार को सूद समेत दे सारा पैसा, नहीं तो...

ग्रेटर नोएडा वेस्ट : बिल्डर की चालाकी खुद पर पड़ी भारी, फोरम ने कहा- 60 दिन में खरीदार को सूद समेत दे सारा पैसा, नहीं तो...

बिल्डर की चालाकी खुद पर पड़ी भारी, फोरम ने कहा- 60 दिन में खरीदार को सूद समेत दे सारा पैसा, नहीं तो...

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

Greater Noida West : अर्थ इन्फ्रास्ट्रेक्चर बिल्डर प्रोजेक्ट में दुकान के पैसे देने के बाद और लगातार पैसे की मांग करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर की मनमानी और व्यवहार को देखते हुए बायर्स के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में फोरम में बिल्डर को 60 दिन के अंदर दुकान की जमा राशि के साथ ही 9 फीसदी ब्याज के साथ पैसे वापस करने के लिए आदेश दिए है। साथ ही ऐसा न करने पर कोर्ट की तरफ से आरसी जारी की जाएगी, जिसके प्रशासन को रिकवर कराएगा।

क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक इंदिरापुरम के रहने वाले अनिल सिंह ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-16 अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ दुकान न देने के मामले जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। खरीदार ने बताया कि अर्थ टाउनशिप में 250 गज वर्ग फीट की निचले तल पर एक दुकान बुक कराई थी। इसके लिए बिल्डर को 1 लाख 92 हजार 500 रुपये दिए थे। इसको लेकर दूसरी तरफ से एक ई मेल के माध्यम से टाउनशिप में दुकान की लोकेशन भेजकर बुलाया गया था। साथ ही बची हुई राशि देने के लिए एक फिर से डिमांड की गई। ऐसे में ग्रुप की तरफ से समय पर भुगतान राशि जमा न होने पर दुकान को रद्द कर दिया गया। 

60 दिन में पैसा वापस करने का आदेश
उपभोक्ता की शिकायत पर कोर्ट ने इस मामले में बिल्डर को नोटिस जारी किया। जिसका बिल्डर न तो जवाब दिया और न तारीखे पर पहुंचा। कोर्ट ने बिल्डर को दुकान की जमा राशि 1,92,500 रूपये के साथ 9 फीसदी जोड़कर 60 दिन में वापस करने के लिए आदेश दिए है। ऐसे न करने पर कोर्ट से आरसी जारी कर दी जाएगी, जिससे प्रशासन वसूलेगा।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.