पंचशील बिल्डर की मनमानी से सैकड़ों निवासी परेशान, डीएम के आदेश के बाद भी पुलिस से नहीं मिल रही कोई मदद

ग्रेटर नोएडा वेस्ट : पंचशील बिल्डर की मनमानी से सैकड़ों निवासी परेशान, डीएम के आदेश के बाद भी पुलिस से नहीं मिल रही कोई मदद

पंचशील बिल्डर की मनमानी से सैकड़ों निवासी परेशान, डीएम के आदेश के बाद भी पुलिस से नहीं मिल रही कोई मदद

Tricity Today | Greater Noida West

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित पंचशील ग्रीन-2 हाउसिंग सोसायटी में बिल्डर की मनमानी का एक नया मामला सामने आया है। सोसाइटी के निवासी पिछले डेढ़ सालों से इंटरनेट की भारी समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन जब सोसाइटी के निवासी दूसरी कंपनी के पास जाना चाहते हैं तो बिल्डर दूसरी कंपनी को सोसाइटी में नहीं आने दे रहा है।

सोसायटी के निवासी आलोक कुमार का कहना है कि वह काफी सालों से इस सोसाइटी में रह रहे हैं। सोसाइटी में पिछले डेढ़ सालों से इंटरनेट की भारी समस्या है। सोसाइटी में इस समय आया कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन डेढ़ साल से यह इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी लोगों को परेशान कर रही है। रोजाना काफी बार इंटरनेट डाउन हो जाता है। जिसकी वजह से मीटिंग, कॉल्स और अन्य कामों में दिक्कत आती है।

उनका कहना है कि ज्यादा समस्या होने पर उन्होंने जियो और एयरटेल कंपनी से बात की। एयरटेल कंपनी के अधिकारियों ने सोसाइटी में आकर सोसाइटी के निवासियों से बातचीत की और सोसाइटी में एयरटेल फाइबर देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बिल्डर ने आया कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस के अलावा सोसाइटी में दूसरी कंपनी में इंटरनेट फाइबर लाइन के प्रतिबंध कर दिया है। 

आलोक कुमार का आरोप है कि बिल्डर की तरफ से एयरटेल कंपनी के अधिकारियों से सोसाइटी में इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए मोटी रकम मांगी गई है। निवासियों का कहना है कि बिल्डर चाहता है कि एयरटेल इंटरनेट सर्विस सोसायटी में ना आए। निवासियों का कहना है कि वर्तमान में जो कंपनी सोसाइटी में इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, वह पंचशील की है।

डीएम के आदेशों का उल्लंघन
आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने आदेश है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति, संस्था, कंपनी और हाउसिंग सोसायटी आदि द्वारा इंटरनेट सेवाओं को लेकर किसी भी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। किसी भी उपभोक्ता को किसी विशेष इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट सर्विस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हर कोई व्यक्ति इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि कोई व्यक्ति, संस्था, कंपनी और हाउसिंग सोसायटी किसी भी व्यक्ति को विशेष इंटरनेट सेवा लेने के लिए दवाब बनाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि बिल्डर सोसाइटी के निवासियों के अधिकारों का हनन कर रहा है।

पुलिस से नहीं मिली कोई मदद
सोसाइटी के लोगों का कहना है कि इस मामले में डीएम सुहास एलवाई ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, कंपनी और हाउसिंग सोसायटी किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं करेगा। उसके बावजूद भी किया जा रहा है। उन्होंने काफी बार इस मामले में बिसरख थाने में शिकायत दी है। लेकिन कोई मदद नहीं हो पा रही है।

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